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RBI ने बदले बैंक लॉकर से जुड़े न‍ियम, कीमती सामान रखने से पहले जान लें नया न‍ियम

 

बिज़नेस न्यूज डेस्क - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। इस बार फिर आरबीआई ने बैंक लॉकर्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने किसी बैंक में लॉकर लिया है और उसमें अपना सोना-चांदी या अन्य कीमती सामान रखा है तो यह खबर जरूर पढ़ें।रिजर्व बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायतों पर नियमों में बदलाव किया है। बैंक लॉकर में चोरी की शिकायतें अक्सर ग्राहकों की ओर से प्राप्त होती हैं। लेकिन अब लॉकर से कोई भी सामान चोरी होने पर ग्राहक को संबंधित बैंक से लॉकर किराए के 100 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा।

दरअसल, कई बार देखा गया है कि बैंक चोरी से बच जाते थे। ग्राहक को बताता था कि वह किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। आरबीआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बैंकों को खाली लॉकरों की सूची, लॉकरों के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर को डिस्प्ले पर लगाना होगा। इससे लॉकर सिस्टम में और पारदर्शिता आएगी। आरबीआई का मानना ​​है कि बैंक की ओर से ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है। जब भी आप लॉकर का उपयोग करते हैं, तो आपको बैंक द्वारा ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आरबीआई ने यह नियम किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए बनाया है। बैंकों को एक बार में अधिकतम तीन साल के लिए लॉकर किराए पर लेने का अधिकार है। यद‍ि लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्‍य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्‍यादा शुल्‍क नहीं ले सकता। लॉकर रूम में आने-जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखना भी जरूरी है। इसके अलावा 180 दिनों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना होगा। चोरी या कोई अन्य दुर्घटना होने पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर सकती है।