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पीएफआई ने धन जुटाने के लिए खड़ी देशों में संगठित ढांचा बनाया, ईडी ने कोर्ट में दी जानकारी

 

बिज़नेस न्यूज डेस्क - पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को हाल ही में कथित आतंकवादी लिंक और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। दूसरी ओर, ऊपरी अदालत ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत में ईडी के तीन पीएफआई अधिकारियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। इसके बाद ईडी ने बताया है कि प्रतिबंधित संगठन को फंड के इंतजाम में खाड़ी देशों से मदद मिल रही थी। संघीय जांच एजेंसी ने पटियाला हाउस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष रोकथाम अदालत के समक्ष पिछले सप्ताह इस मामले में अभियोजन शिकायत या चार्जशीट दायर की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को मजबूत करने और परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए 19 नवंबर को डोजियर दायर किया गया था। 22 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयों द्वारा पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी छापेमारी के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इस अवधि के दौरान इन एजेंसियों द्वारा पीएफआई को पसंद करने वाले 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कई अन्य को भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल तीनों आरोपी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

उक्त कार्रवाई के एक हफ्ते बाद, केंद्र ने कड़े आतंकवाद विरोधी अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत पीएफआई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इस्लामिक संगठन ने पीएफआई पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ संबंध रखने और देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पीएचआई से जुड़े संगठन- रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को भी प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि अहमद पीएफआई की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष था और संगठन की धन उगाहने वाली गतिविधियों की देखरेख के साथ-साथ जनसंपर्क का प्रबंधन करता था।