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अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे 6,000 रुपये! जानिए पीएम किसान योजना के नए नियम

 

बिज़नेस न्यूज डेस्क - पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक अहम खबर है। सरकार समय-समय पर इस योजना के नियमों में बदलाव करती रहती है। दरअसल, यह योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी 2000 रुपये की तीन किस्त भेजती है। गौरतलब है कि अब तक इस योजना में कई बदलाव हो चुके हैं। आवेदन तक पात्रता को लेकर नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। अब इस योजना में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने की बात कही जा रही है। सरकार ने इस नियम की जानकारी दी है। पीएम किसान योजना के पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ पति और पत्नी दोनों नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार दिया जाएगा। सरकार अब ऐसे किसानों से वसूली करेगी। हालांकि इस योजना के नियमों के मुताबिक इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं। 

अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्त वापस करनी होगी। आइए जानते हैं ताजा अपडेट। योजना के अनुसार यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के स्थान पर अन्य कार्यों के लिए कर रहा है या दूसरे के खेत में खेती का कार्य करता है और खेत उसके नहीं हैं तो वह किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त हो चुका है, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं। पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी अपात्रों की सूची में आते हैं. आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।