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30 September Deadline: आज निपटा लें ये जरूरी काम, कल से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम
 

 

30 September Deadline: सितंबर महीने का आखिरी दिन कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 30 सितंबर 2026 के साथ कुछ वित्तीय नियमों और सुविधाओं की मौजूदा व्यवस्था खत्म हो रही है, जबकि 1 अक्टूबर से कई नए नियम लागू होंगे। इनमें LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, SBI के सैलरी अकाउंट से जुड़े ATM नियम और छोटे बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों की समीक्षा जैसे मामले शामिल हैं।
हालांकि, हर काम की डेडलाइन 30 सितंबर नहीं है। उदाहरण के लिए, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की मूल तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन CBDT ने इसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया है।


LPG Subsidy: आज पूरा करें Biometric Authentication
सब्सिडी वाले घरेलू LPG कनेक्शन के लिए Aadhaar Biometric Authentication को 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य किया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं को, जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, 30 सितंबर तक इसे पूरा करने की सलाह दी गई है। 
इसका मतलब यह नहीं है कि 1 अक्टूबर के बाद LPG सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन सब्सिडी वाले रिफिल का लाभ लेने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। 
Tax Audit Report: अब 21 अक्टूबर तक मिली राहत
टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए 30 सितंबर की तारीख अब लागू नहीं है। CBDT ने हाल ही में Tax Audit Report की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी है। संबंधित ITR की डेडलाइन भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 की गई है। 
इसलिए टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं को आज की तारीख को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नई डेडलाइन का ध्यान रखना जरूरी है।
SBI Salary Account: ATM Free Transactions में बदलाव
State Bank of India (SBI) के Salary Package Account से जुड़े ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से दूसरे बैंकों के ATM पर मिलने वाले मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सीमा महीने में 10 से घटकर 5 ट्रांजैक्शन हो जाएगी। 
इसलिए जिन ग्राहकों को सितंबर में अतिरिक्त ATM ट्रांजैक्शन की जरूरत है, उनके लिए 30 सितंबर मौजूदा सीमा के तहत अंतिम दिन है।


WhatsApp Business: कंपनियों के लिए बदलेगा मैसेजिंग मॉडल
WhatsApp Business इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के लिए भी 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिजनेस द्वारा भेजे जाने वाले कुछ सर्विस मैसेज पर अब शुल्क लगेगा। भारत में इसकी रिपोर्टेड दर 14 पैसे प्रति मैसेज है। 
यह बदलाव सामान्य WhatsApp यूजर्स के लिए नहीं है। यानी व्यक्तिगत रूप से WhatsApp इस्तेमाल करने वालों को मैसेज भेजने के लिए कोई नया शुल्क नहीं देना होगा। 
NPS: PoP के जरिए नया अकाउंट खोलने पर चार्ज
NPS से जुड़ी फीस में भी बदलाव ध्यान देने लायक है। PFRDA के चार्ज स्ट्रक्चर के अनुसार PoP के जरिए नए NPS अकाउंट के लिए ₹200 का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग चार्ज लागू है। पूरी तरह डिजिटल और नॉन-फेस-टू-फेस ऑनबोर्डिंग में ₹100 का कम चार्ज लागू हो सकता है। इसके अलावा 0.20% प्रति वर्ष AUM आधारित PoP चार्ज भी निर्धारित है। 
इसलिए NPS में नया अकाउंट खोलने वालों को आवेदन करने से पहले लागू चार्ज स्ट्रक्चर जरूर देख लेना चाहिए।
PPF, SCSS और Sukanya की ब्याज दरों पर नजर
30 सितंबर निवेशकों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा कर रही है। इसमें PPF, Senior Citizens' Savings Scheme, Sukanya Samriddhi Yojana, NSC और दूसरी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीमें शामिल हैं। 
जुलाई-सितंबर तिमाही में PPF पर 7.1%, SCSS और Sukanya Samriddhi पर 8.2% ब्याज दर थी। अक्टूबर-दिसंबर के लिए दरों में बदलाव होगा या मौजूदा दरें जारी रहेंगी, इसका फैसला सरकार की घोषणा के बाद स्पष्ट होगा। 
30 सितंबर को किन बातों का रखें ध्यान?
30 सितंबर को हर व्यक्ति के लिए एक जैसी डेडलाइन लागू नहीं है। LPG सब्सिडी लेने वालों को आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, SBI Salary Package Account वाले ग्राहकों को ATM नियम में बदलाव समझना चाहिए और NPS में नया अकाउंट खोलने वालों को लागू PoP शुल्क की जानकारी रखनी चाहिए।
वहीं टैक्स ऑडिट वालों को राहत मिल चुकी है, इसलिए उनके लिए नई 21 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन महत्वपूर्ण है। 
इसके अलावा PPF, SCSS और Sukanya जैसी छोटी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों पर सरकार के फैसले का इंतजार रहेगा। ऐसे में 30 सितंबर 2026 वित्तीय नियमों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बदलाव वाला दिन है।
ध्यान दें: आपके मूल कंटेंट में टैक्स ऑडिट को 30 सितंबर की डेडलाइन बताया गया था, लेकिन 28 सितंबर 2026 के CBDT सर्कुलर के बाद इसकी डेडलाइन 21 अक्टूबर 2026 हो गई है।