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Transport Ministry: Route Navigation के लिए Mobile उपयोग को अनुमति

 

नई दिल्ली स्थित केंद्र द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के उद्देश्यों से करने के लिए मंजूरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर वाहन के दस्तावेजों को प्रमाणित तोर पर स्वीकार किए जाने के प्रावधान पर विचार किया है। मंत्रालय ने इस साल के 1 अक्टूबर से प्रभावी रूप में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन को पारित किया है।

इसके अन्तर्गरत सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टलों जैसे कि Digi-Locker या m-parivahan के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के दस्तावेजों के स्वीकार करने की सुविधा को प्रदान किया है। परिवहन मंत्रालय ने अपने एक बयान में यह भी कहा है की, “आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग से देश में यातायात नियमों में बेहतर रूप से परिवर्तन देखा जाएगा और इससे चालकों की पीड़ा दूर होगी और नागरिक को सुविधा भी मिलेगी।”

नए प्रावधान में ड्राइविंग करते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के रूप में ही किया जाएगा। नए नियम मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में आता हैं, जो की अगस्त 2019 में पारित हुआ था। इसकी जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, लाइसेंसिंग के आँकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकीया जाएगा , जिसमें की expire या निरस्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में उपलब्ध दस्तावेजों में दर्ज किया जाने वाला है।

मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन और भौतिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। जिसमें परीक्षण करवाए जाने पर अधिकारी निरीक्षण और पहचान पर मुहर लगाने की तारीख और समय भी पोर्टल पर दर्ज कि जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात में से एक यह की यदि परीक्षण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दस्तावेजों के विवरण को वैध पाया जाता है, तो निरीक्षण के लिए ऐसे दस्तावेजों की भौतिक रूप से मांग नहीं की जाएगी।