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कार में पीछे की तरफ लगवाया बंपर गार्ड तो नहीं कटेगा चालान? जानिए क्या कहता है नियम

 

ऑटो न्यूज़ डेस्क, एक समय था जब कारों में क्रैश गार्ड (बंपर) होना गर्व की बात हुआ करती थी। वाहनों की सुरक्षा के लिए बंपर गार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, ताकि टक्कर के दौरान कार क्षतिग्रस्त न हो. हालांकि, अब बंपर गार्ड्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद आपने कुछ ऐसी कारों को देखा होगा जिनमें रियर बंपर गार्ड होता है।अब सवाल उठता है कि क्या कारों में फ्रंट और रियर बंपर गार्ड लगाने के नियम अलग-अलग हैं? क्या रियर बम्पर गार्ड रखना कानूनी है? इसका जवाब आपको यहां मिलेगा।

पहले कारों में एयरबैग की सुरक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। हालांकि, अब सरकार ने वाहनों में दो एयरबैग रखना अनिवार्य कर दिया है। इससे कारों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बम्पर गार्ड के साथ समस्या यह है कि वे दुर्घटना या जोरदार टक्कर की स्थिति में एयरबैग को खोलना मुश्किल बना देते हैं। ऐसे में बंपर गार्ड की वजह से कार के एयरबैग सेंसर ठीक से कम नहीं हो पाते हैं। ऐसे में अंदर बैठे यात्रियों के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से बंपर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

क्या बंपर को रियर में फिट किया जा सकता है?
कार के पिछले हिस्से में भी बंपर गार्ड लगाने का चालान देना होगा। यानी अगर आप सेफ्टी के लिहाज से गाड़ी के पिछले हिस्से में क्रैश गार्ड लगाने जा रहे हैं तो चालान भरने के लिए तैयार हो जाइए. अगर आप नियम के खिलाफ जाकर कार में कोई बदलाव करवाते हैं तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, कार में फ्रंट या रियर बंपर गार्ड लगे होने से पैदल चलने वालों के चोटिल होने का भी खतरा रहता है।

बंपर लगाने पर कितना चालान कटेगा
कार में बंपर गार्ड लगाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत चालान भरना पड़ सकता है। इसके लिए आपसे 1000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन में बंपर गार्ड लगा पाती है तो उसे मौके पर ही हटा दिया जाएगा। यानी चालान के साथ-साथ बंपर गार्ड के खर्च का नुकसान भी उठाना पड़ेगा।