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Special Lok Adalat 2026: ट्रैफिक चालान से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका, 5 अप्रैल को ऐसे करें अप्लाई

 

दिल्ली में एक बार फिर 'स्पेशल लोक अदालत' लगने जा रही है। अगर आपकी गाड़ी पर कोई ट्रैफिक चालान (जुर्माना) बकाया है, तो इसे निपटाने का यह एक शानदार मौका है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 5 अप्रैल, 2026 को राजधानी में एक 'स्पेशल लोक अदालत' का आयोजन कर रही है। यह स्पेशल लोक अदालत दिल्ली के सभी सात प्रमुख कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी, जहाँ आप अपने पुराने और बकाया चालानों को आसानी से निपटा सकते हैं। आइए, हम आपको इस स्पेशल लोक अदालत से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं...

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 5 अप्रैल को एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रही है। यह जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक 'X' हैंडल (पहले ट्विटर) के ज़रिए साझा की है। अपनी पोस्ट में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बकाया ट्रैफिक चालानों या नोटिसों के निपटारे के लिए 5 अप्रैल, 2026 (रविवार) को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक दिल्ली के सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक स्पेशल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। अपने बकाया चालानों या नोटिसों को निपटाने के लिए इस मौके का लाभ उठाएँ।

स्पेशल लोक अदालत निम्नलिखित अदालतों में आयोजित की जाएगी:
पटियाला हाउस कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट
तीस हज़ारी कोर्ट
साकेत कोर्ट
रोहिणी कोर्ट
द्वारका कोर्ट
राउज़ एवेन्यू कोर्ट

आवेदन कैसे करें:
सबसे पहले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाएँ। अपना नोटिस या चालान डाउनलोड करने के लिए लॉग इन करें। यह लिंक 30 मार्च, 2026 को सुबह 10:00 बजे सक्रिय हो जाएगा और 2,00,000 चालानों या नोटिसों की सीमा पूरी होने तक उपलब्ध रहेगा। हर दिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। इस लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई होगी जिनमें ऐसे शमन योग्य (कंपाउंडेबल) ट्रैफिक चालान या नोटिस शामिल हैं जो वर्तमान में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर बकाया हैं और जिन्हें 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले वर्चुअल कोर्ट में भेजा गया था। कृपया अपने चालान का प्रिंटआउट लेना सुनिश्चित करें; लोक अदालत में अपने साथ प्रिंटआउट ले जाना अनिवार्य है।