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National Lok Adalat 2026: पेंडिंग चालान से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका, 7 मई तक करें रजिस्ट्रेशन

 

अगर आपकी गाड़ी पर कोई ट्रैफिक चालान (जुर्माना) बकाया है और आप बिना ज़्यादा कानूनी झंझट के उसे निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 9 मई, 2026 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय लोक अदालत (लोगों की अदालत) का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन गाड़ी मालिकों को अपने बकाया चालान आसानी से निपटाने का मौका देता है। कई मामलों में, जुर्माने की रकम कम की जा सकती है, और कुछ मामलों में, इसे पूरी तरह से माफ भी किया जा सकता है। इस लोक अदालत का आयोजन छोटी-मोटी ट्रैफिक गलतियों को जल्दी और आपसी सहमति से सुलझाने के लिए किया जाता है। जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह दिल्ली की सभी ज़िला अदालतों में आयोजित की जाएगी।

लोक अदालत कब और कहाँ होगी?
दिल्ली में, यह लोक अदालत 9 मई, 2026 को होगी। यह सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी। दिल्ली की जिन अदालतों में इस आयोजन को किया जाएगा, उनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज़ एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हज़ारी अदालतें शामिल हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अदालत चुन सकते हैं—बेहतर होगा कि आप वही अदालत चुनें जहाँ आपका चालान मूल रूप से जारी किया गया था।

रजिस्टर कैसे करें
लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए पहले से रजिस्टर करना ज़रूरी है।
**रजिस्ट्रेशन की तारीखें:** 4 मई से 7 मई, 2026 तक
**समय:** सुबह 10:00 बजे से
**वेबसाइट:** https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat
हर दिन 50,000 चालानों के लिए टोकन जारी किए जाएँगे, और कुल मिलाकर 200,000 चालानों की सीमा तय की गई है। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको अपने चालान का विवरण डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा और अपॉइंटमेंट लेटर अपने साथ लाना होगा।

किन चालानों का निपटारा किया जाएगा?
यह लोक अदालत सिर्फ़ उन चालानों पर विचार करेगी जो छोटी-मोटी ट्रैफिक गलतियों से जुड़े हैं। खास तौर पर, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बिना सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना, तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती तोड़ना और मना की गई जगहों पर पार्किंग करना जैसी गलतियों से जुड़े चालानों का निपटारा यहाँ किया जा सकता है। हालाँकि, गंभीर अपराधों—जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन की घटनाएँ, या बड़े हादसों से जुड़े मामले—पर इस लोक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। इस लोक अदालत में केवल 31 जनवरी, 2026 तक जारी किए गए चालान ही निपटारे के लिए पात्र होंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु
कृपया अपने चालान और अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंटआउट साथ लाएँ, और निर्धारित समय पर अदालत पहुँचें। इसके अलावा, यदि कोई जुर्माना लगाया जाता है, तो उसका भुगतान तुरंत करना होगा। जैसे ही मामला समाप्त होगा, चालान को सिस्टम से हटा दिया जाएगा। यह पहल दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को एक सरल और त्वरित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। इससे लोगों का समय बचेगा और उन्हें कानूनी उलझनों से बचने में मदद मिलेगी।