×

Traffic Challan Zero कराने का सुनहरा अवसर, यहां जानिए कब लगेगी अगली लोक अदालत और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 

 

अगर आपका ट्रैफ़िक चालान लंबित है और आप उसे चुकाने से बच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगली लोक अदालत की तारीख आ गई है। जहाँ आप मामूली शुल्क देकर या बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के अपने पुराने या लंबित ट्रैफ़िक चालान को माफ़ करवा सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है जो मामूली ट्रैफ़िक उल्लंघनों के कारण चालान की राशि बढ़ाने या जुर्माना भरने से बचना चाहते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि अगली लोक अदालत कब लगने वाली है और आप इसमें अपने किन मामलों का निपटारा कर सकते हैं?

अगली लोक अदालत कब लगेगी?

देश भर के विभिन्न राज्यों में अगली लोक अदालत की तारीख तय कर दी गई है। अगली लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को दिल्ली में लगेगी। इस दिन सभी ज़िला एवं सत्र न्यायालयों, उप-विभागीय न्यायालयों और कुछ ट्रैफ़िक न्यायालयों में विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मामलों का निपटारा करवा सकें।

किस तरह के मामलों में आपको लाभ मिल सकता है?

लोक अदालत में सिर्फ़ ट्रैफ़िक चालान ही नहीं, बल्कि कई अन्य मामलों में भी राहत मिलती है। इसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जारी किए गए ट्रैफ़िक चालान, बिजली-पानी के बिल से जुड़े विवाद, बैंक लोन के निपटारे, बीमा क्लेम के मामले, चेक बाउंस के मामलों से राहत पा सकते हैं। यह आपके मामले को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के जल्दी और सस्ते में निपटाने का एक शानदार मौका है।

ट्रैफ़िक चालान कैसे माफ़ या कम होगा?

अगर आपका कोई ट्रैफ़िक चालान है, जिसका आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो आप लोक अदालत में उसे कम या माफ़ करवा सकते हैं। यहाँ अदालत तय करती है कि आपके मामले में कितना जुर्माना कम किया जा सकता है या बिना किसी जुर्माने के केस को बंद किया जा सकता है। किसी आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में शामिल वाहन का चालान लोक अदालत में माफ़ नहीं किया जाता।

लोक अदालत में ट्रैफ़िक चालान माफ़

सीट बेल्ट न लगाना, लाल बत्ती तोड़ना, हेलमेट न पहनना जैसे सामान्य ट्रैफ़िक चालान लोक अदालत में माफ़ या कम कर दिए जाते हैं, लेकिन अपराध या दुर्घटना से जुड़े मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती।

लोक अदालत के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

आप अपने मामले की सुनवाई के लिए सीधे लोक अदालत नहीं जा सकते। इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। आप लोक अदालत से 4-5 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट पर जाएँ। इसके बाद, ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। फिर कानूनी सहायता आवेदन पत्र भरें। अब आपको पूछी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। अंत में, आपको फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद, आपको एक पुष्टिकरण ईमेल और टोकन नंबर मिलेगा। आप इस टोकन नंबर के ज़रिए अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं।

लोक अदालत में क्या ले जाना है?

अपनी नियुक्ति के दिन लोक अदालत में जाते समय कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ अपने साथ ले जाना ज़रूरी है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के दस्तावेज़, टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों की मदद से आपके मामले का निपटारा तेज़ी से होगा।