FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से शुरू होगी सुविधा, जानिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरुरत और कैसे करे अप्लाई
हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले सभी वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ता है। अब वे टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। जल्द ही देश में फास्टैग का नया प्रारूप यानी वार्षिक फास्टैग पास भी शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त से फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा मिलने लगेगी। जिससे बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट खत्म हो जाएगा। वार्षिक पास लेने के बाद आप एक साल तक टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर कर सकेंगे। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो रोजाना हाईवे पर सफर करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फास्टैग वार्षिक पास के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। फिर पास के लिए आवेदन करते समय समस्या आ सकती है। जानिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फास्टैग वार्षिक पास के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। ताकि आवेदन करते समय किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। फास्टैग वार्षिक पास बनवाने के लिए आपके पास अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, आधार कार्ड या पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के नाम पर फास्टैग बनवाते हैं, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़ भी देने होते हैं। इन सभी दस्तावेज़ों की जाँच के बाद ही फास्टैग वार्षिक पास जारी किया जाता है। आप ऑनलाइन आवेदन करते समय इन्हें डिजिटल रूप से अपलोड कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
फास्टैग वार्षिक पास के लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है हाईवे यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना। इस ऐप में जाकर आप अपनी गाड़ी की जानकारी और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फ़ॉर्म भरकर भी आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों ही तरीकों में आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार या पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी अपने पास रखनी होगी। अगर आप कंपनी के नाम पर आवेदन कर रहे हैं, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़ भी ज़रूरी होंगे। आवेदन जमा करने के बाद, दस्तावेज़ों की जाँच की जाती है और पास एक्टिवेट हो जाता है।
हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले सभी वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ता है। अब वे टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। जल्द ही देश में फास्टैग का नया प्रारूप यानी वार्षिक फास्टैग पास भी शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त से फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा मिलने लगेगी। जिससे बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट खत्म हो जाएगा। वार्षिक पास लेने के बाद आप एक साल तक टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर कर सकेंगे। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो रोजाना हाईवे पर सफर करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फास्टैग वार्षिक पास के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। फिर पास के लिए आवेदन करते समय समस्या आ सकती है। जानिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फास्टैग वार्षिक पास के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। ताकि आवेदन करते समय किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। फास्टैग वार्षिक पास बनवाने के लिए आपके पास अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, आधार कार्ड या पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के नाम पर फास्टैग बनवाते हैं, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़ भी देने होते हैं। इन सभी दस्तावेज़ों की जाँच के बाद ही फास्टैग वार्षिक पास जारी किया जाता है। आप ऑनलाइन आवेदन करते समय इन्हें डिजिटल रूप से अपलोड कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
फास्टैग वार्षिक पास के लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है हाईवे यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना। इस ऐप में जाकर आप अपनी गाड़ी की जानकारी और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फ़ॉर्म भरकर भी आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों ही तरीकों में आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार या पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी अपने पास रखनी होगी। अगर आप कंपनी के नाम पर आवेदन कर रहे हैं, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़ भी ज़रूरी होंगे। आवेदन जमा करने के बाद, दस्तावेज़ों की जाँच की जाती है और पास एक्टिवेट हो जाता है।