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Maharashtra में Commercial Vehicles को करों में मिलेगी 50 प्रतिशत की छुट

 

महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वाहन कर में 50 प्रतिशत की तक की छूट देने का सरकारी प्रस्ताव को जारी किया गया है। हालांकि उद्योग के प्रतिनिधि और आरटीओ अधिकारी के द्वारा यह कहा गया है कि फिलहाल छूट कैसे लागू होगी इस बारे में पूरी जानकारी है ।

पिछले महीने जीआर ने कहा कि इससे माल वाहन, पर्यटक वाहन, निजी सेवा वाहन, उत्खनन, वाणिज्यिक कैंपर वाहन और स्कूल बस / वाहन को काफी फायदा होंने वाला है। इसका लाभ उठाने के लिए वाहन मालिक को 31 मार्च 2020 से पहले कर का भुगतान करना चाहिए था और दि जाने वाली छूट 1 अप्रैल, 2020 और 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए लागू होगी।

आपकों बतादें की 26 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल ने परिवहन क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन और माल वाहनों पर 50 प्रतिशत कर माफ करने का फैसला किया था। हालाकीं इससे सरकारी खजाने को लगभग 700 करोड़ रुपये का नुकसान होंने वाला है। बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन के द्वारा यह कहा गया है कि यह नियमित करदाता के रूप में वाहन का उपयोग नहीं कर पाए हैं ।

आरटीओ के एक अधिकारी कहा कि कर छूट में परिवर्तन चालको को काफी राहत देने वाला है । मुंबई बस ओनर्स एसोसिएशन के नेता मलिक पटेल ने कहा कि सरकार के द्वारा उम्मीद की जा रही है कि कमर्शियल वाहन संचालक टैक्स का भुगतान कर जाए भलें कोई कारोबार न हो। वहीं दूसरी तरफ बैंकों ने पहले से ही ऋण की वसूली को शुरू कर दिया है और साथ ही बीमा कंपनियां किसी भी तरह  की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं,” पटेल के द्वारा उनके बयान में कहा गया है।