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सावधान! अगर बिना Insurance चला रहे है कार तो कट जाएगा तगड़ा चालान, 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते ये बात 

 

ऑटो न्यूज़ डेस्क - ट्रैफिक नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। कार-बाइक-स्कूटी या कोई भी अन्य वाहन चलाते समय अपने साथ चार महत्वपूर्ण दस्तावेज रखना जरूरी है, पहला ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा वाहन की आरसी, तीसरा प्रदूषण प्रमाण पत्र और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वाहन का बीमा। कई बार वाहन के कागजात पूरे नहीं होते और पुलिस चेकिंग के दौरान रोकने पर ट्रैफिक चालान जारी हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कार के इंश्योरेंस के कागजात न होने पर आपका चालान कितना हो सकता है? कई लोगों को इस बारे में सही जानकारी भी नहीं होती, इसीलिए लोग इस मामले को हल्के में लेते हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट: किस धारा के तहत होता है चालान?
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 के तहत आपका ट्रैफिक चालान जारी हो सकता है। पहली गलती पर 2 हजार रुपये का चालान जारी होता है, अगर आपने इंश्योरेंस अपने पास नहीं रखा और गलती दोहराई तो दूसरी गलती पर दोगुना जुर्माना देना होगा। जी हां, दिल्ली में दूसरी गलती पर 2000 की जगह 4000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा।

बीमा होने पर भी चालान कट सकता है
कई बार हमारे पास सारे दस्तावेज होते हैं, लेकिन फिर भी चालान कट जाता है। क्या आप हैरान हैं कि ऐसा कैसे होता है? यह ऐसा है जैसे हम ध्यान ही नहीं देते कि बीमा कब खत्म हो रहा है, हम बिना ध्यान दिए गाड़ी चलाते रहते हैं और फिर पुलिस चेकिंग के दौरान चालान कट जाता है।एक्सपायर्ड बीमा किसी काम का नहीं होता, अगर आप ट्रैफिक चालान से बचना चाहते हैं, तो सही समय पर बीमा रिन्यू कराते रहें, नहीं तो पुलिस चेकिंग के दौरान आपका चालान कटता रहेगा। कुल मिलाकर एक गलती आपको हजारों का नुकसान पहुंचा सकती है।