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नागपुर शहर में एक महीने तक 60 kmph की रफ्तार से ड्राइव कर सकते

 

नागपूर शहर की सीमा के भीतर अब मोटर चालक 60 किमी प्रति घंटे की गति से ड्राइव कर सकते हैं। इसकी अधिसूचना दो दिन पहले संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलेश भरने द्वारा जारी की गई थी। मोटर साइकिल / स्कूटर , कार, बस, ट्रक और ऑटोरिक्शा सहित अन्य वाहनों के लिए गति सीमा को 5 अगस्त से 4 सितंबर तक बढ़ाया  गया है जो की हाल से लागू ही चुका है। आगे आने वाले समय में विस्तारपूर्वक फैसला किया जाएगा ।

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 2018 में गति सीमा को राष्ट्रीय स्तर पर 50 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 70 किमी प्रति घंटे कर दिया था। लेकिन शहर की पुलिस ने गति सीमा बढ़ाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। इतना ही नहीं शहर  में  सड़कों पर वाहन चलाने की गति सीमा बढ़ाने के लिए चर्चा की गई थी। शहर की पुलिस ने तत्कालीन नगर आयुक्त टी. चंद्रशेखर के शासन के दौरान शहर की सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के बावजूद कुछ दशकों के लिए गति की सीमा में कोई इनके द्वारा कोई बदलाव नहीं किया था।

शहर की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर आंतरिक गलियों और प्रमुख मार्गों पर दो और चार पहिया वाहनों के लिए शहर की गति सीमा 60 किमी प्रति घंटे तक बढ़ा दी है, इसकी पुष्टि डीसीपी (यातायात) विक्रम साली के कार्यालय से सिविल लाइंस में की गई है।ऑटोरिक्शा के लिए पहले गति सीमा गलियों में 20 किमी प्रति घंटा और रिंग रोड पर 30 किमी प्रति घंटे थी। इसे गलियों में 50 किमी प्रति घंटा और प्रमुख सड़क मार्ग और रिंग रोड पर 60 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाया गया है।

ट्रैफिक विशेषज्ञ विनय कुंटे ने कहा: “विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए नई गति सीमा बिलकुल सही है, बशर्ते सभी लोग ईमानदारी से यातायात नियमों का पालन करें। जब तक भारत में 90% लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने में गर्व करेंगे, तो सड़कें सुरक्षित कैसे रहेंगी? तेजी से गाड़ी चलाने का नियम है की दूसरे वाहनों को रास्ता देना है जो सीधे जा रहे हैं। अगर राइट ऑफ वे का नियम लागू किए बिना गति सीमा बढ़ाई जाती है, तो यह सड़कों पर तेज गाड़ी चलाने वाले के लिए एक सुनहरा और दूसरों के लिए क्या संकट का अवसर बन सकता है ?