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झारखंड में नया लाइसेंस नियम से वाणिज्यिक वाहनों का अस्तित्व समाप्त होगा ?

 

माल परिवहन एजेंसियों सहित सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स अब राज्य परिवहन विभाग के नए नियम का पालन कर रहे हैं। जो की वाणिज्यिक वाहनों के सभी ड्राइवरों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रमाणित स्कूल से ड्राइविंग कोर्स लेने या नया जारी करने के लिए इसे अनिवार्य बना रहा है, लेकिन केवल एक प्रमाणित ड्राइविंग स्कूल पूरे राज्य में मौजूद होने के साथ, ट्रांसपोर्टरों को लगता है कि यह नया नियम कई ड्राइवरों को मजबूर करेगा, जो की पहले से ही लॉकडाउन से बुरी तरह से  प्रभावित हैं।

सुनील चौहान, जो रांची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ( RGTA ) के पूर्व सचिव और प्रवक्ता हैं और इसके लिए 800 से अधिक ट्रांसपोर्टर हैं। इसके साथ ही उन्होनें इस आदेश की मांग की है की जब तक कि उचित सुविधाएं न हों तब तक , हमें आदेश का पालन करने की कोई समस्या नहीं है। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इस मुद्दे को उठाया गया था।

भारत सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए, राज्य परिवहन विभाग ने पिछले महीने सभी जिला परिवहन कार्यालयों को पत्र भेजकर नए नियम को लागू करने के लिए कहा था।चौहान को लगता है कि राज्य सरकार को देशव्यापी आदेश जारी करने से पहले सभी जिलों में उचित ड्राइविंग स्कूल और साथ ही प्रमाण केंद्र उपलब्ध कराने चाहिए।

अगर गोड्डा या साहेबगंज में कोई भी अपने वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करना चाहता है या साथ ही नया बनाना चाहता है तो वह धनबाद की यात्रा कैसे कर सकता है। यह केवल परिवहन कार्यालयों में अधिक भ्रष्टाचार को जन्म देगा क्योंकि अधिक से अधिक लोग अनुचित साधनों के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रिश्वत मांगेंगे।