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सरकार ने बिना बैटरी के ईवी वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की दी अनुमति

 

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है की सरकार द्वारा बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी जा रही है।कंपनी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक बैटरी के उपयोग को बढ़ाना और इसमें तेजी लाना है।सरकार द्वारा की जा रही इस पहल से  देश में बिजली से चलने वाले वाहनों में गतिशीलता बनी हुई है।

राज्य परिवहन आयुक्तों और प्रमुख सचिवों (MoRTH) ने अपने बयान में यह कहा है की इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के प्रचार के लिए मंत्रालय द्वारा इसे डी-लिंक करने की सूचना दी गई हैं यदि हम वाहन की लागत से बैटरी की तुलना करें तो इसकी कुल लागत 30-40 प्रतिशत है। बैटरी को OEM या ऊर्जा सेवा प्रदाता द्वारा अलग से प्रदान किया जाता है।”

केंद्रीय मोटर वाहन नियम ,1989 के नियम 126 के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी या स्वैपेबल बैटरी के प्रोटोटाइप को परीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।MoRTH ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी किए गए अनुमोदन प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी के वाहनों को बेचा और पंजीकृत किया जा सकता है।

मंत्रालय द्वारा यह फैसला  लिया गया किया है, जिसमें  बिजली के दोपहिया और तिपहिया वाहनों की यदि हम वाहन के कीमत की यदि बात करें तो उसमे काफी कमी आने की संभावना दिख रही है । अब आगे देखना यह है की आगे आने वाले समय में सरकार द्वारा नागरिकों के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे है ।