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अगर  Car Loan खत्म और मिल गई NOC?तो भी कर ले यह जरुरी काम 

 

ऑटो न्यूज़ डेस्क, नई कार खरीदते समय लोग बैंक से लोन लेते हैं, जिससे आरटीओ रिकॉर्ड में बैंक का नाम दर्ज हो जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब बैंक का लोन चुका दिया जाएगा और बैंक से एनओसी मिल जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन बता दें कि काम असल में अब शुरू हो चुका है, आप ऐसा कैसे सोचेंगे?बैंक से एनओसी लेने के बाद वह कौन सा काम है जो करना बेहद जरूरी है, अगर यह काम नहीं किया गया तो कार बेचते समय आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं।

हाइपोथिकेशन क्या है?

ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप शोरूम में जाकर कार का प्राइस ब्रेकअप देखेंगे तो आपको इस ब्रेकअप में हाइपोथिकेशन का चार्ज नजर आएगा। जब कार आपके नाम पर रजिस्टर्ड होती है तो बैंक का नाम भी आरटीओ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। ऐसे में कार लोन बंद होने के बाद सबसे पहला जरूरी काम हाइपोथेकेशन रिमूवल कराना होता है।

हाइपोथेकेशन कैसे हटाएं: हाइपोथेकेशन कैसे हटाएं?

आरटीओ रिकॉर्ड से बैंक का नाम हटाने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर ऑनलाइन सर्विस विकल्प में आपको वाहन संबंधी सेवा विकल्प पर जाना होगा।
जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपसे राज्य का चयन करने के लिए कहा जाएगा। राज्य का चयन करने के बाद आपको ऑनलाइन मिलने वाली सेवाओं की एक सूची दिखाई देगी, यह सूची हमने आपके लिए नीचे रखी है।
इस पोर्टल पर आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर-ईमेल आईडी डालकर अकाउंट बनाना होगा, ईमेल पर ओटीपी के साथ एक्टिवेशन लिंक आएगा, जिसकी यूजर आईडी एक्टिवेट हो जाएगी.
एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके यूजर आईडी सक्रिय करें और फिर पासवर्ड सेट करें।
यूजर आईडी के जरिए लॉग इन करने के बाद सर्विस पर जाएं और हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन विकल्प चुनें।
इसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और फीस का भुगतान करें, फीस भुगतान करने के बाद रसीद का प्रिंटआउट ले लें।

कार बेचने में आएंगी ये 2 दिक्कतें

पहली समस्या, वाहन बेचते समय जो समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है, वह यह है कि जब तक आप आरटीओ से हाइपोथीकेशन नहीं हटवा लेते, तब तक रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं होगा।

दूसरी समस्या, बैंक द्वारा प्राप्त एनओसी जारी होने की तारीख से केवल तीन महीने तक ही वैध रहती है, यदि आप इन तीन महीनों में आरटीओ से बैंक का नाम नहीं हटाते हैं, तो आपको इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फिर से बैंक के चक्कर लगाने होंगे और शुल्क का भुगतान करके एनओसी की कॉपी दोबारा जारी करनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोबारा एनओसी इश्यू कराने के लिए बैंक जाने से आपका एक दिन बर्बाद हो सकता है।