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मिजोरम में गैर-जरूरी सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध

 

मिजोरम सरकार ने शुक्रवार को 18 ट्रक चालकों के बाद राज्य में माल ले जाने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया  है । जहां आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले वाहनों में प्रतिबंध से छूट दी जाएगी,  इसका निर्णय मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा के द्वारा उनकी अध्यक्षता में मिज़ोरम कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के ड्राइवरों और अप्रेंटिस को प्रवेश बिंदुओं पर अनिवार्य स्क्रीनिंग और रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा और वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण करने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। वाहनों को चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने तक रास्ते में रुकने की अनुमति नहीं होगी और वे वस्तुओं को उतारने के बाद अपने राज्यों को लौट जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने के लिए बाध्य हैं और वह सामान उतारते समय हमें दूसरों के साथ शारीरिक या निकट संपर्क नहीं बनाना चाहिए।पुलिस ने गश्त तेज कर दी है और यात्रा के दौरान चालक और उनके किराए के लोग सुरक्षा प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से सम्मान करें।उन्होंने कहा कि वाहनों को ले जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को प्रवेश बिंदु के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने की अनुमति है।

कोलासिब जिला के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कम से कम 18 ट्रक ड्राइवरों और गांव के स्थानीय निवासी ने कोविद -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जो की राज्यों कोरोना के प्रसार को ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होनें कहा है की गुरुवार से ट्रक ड्राइवरों और सहायकों के कम से कम 320 नमूनों का परीक्षण किया गया है।