1 अप्रैल से इन कारों में ड्राइवर के साथ वाली सीट के लिए एयर बैग्सको आवश्यक घोषित कर दिया गया है, सुरक्षा मानकों में हुए बड़े बदलाव
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव करने जा रही है. मोटर वाहनों को लेकर सरकार ने पिछले दिनों ही सुरक्षा मानकों को जरूरी कर दिया था. अब पैसेंजर गाड़ियों के आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ ही बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग (Air Bag) अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने मार्च 2021 के पहले सप्ताह में एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के लिए अधिसूचना (Notification) जारी की थी.
जो दुनिया में होने वाली सड़क दुर्घटना का 13 प्रतिशत है. सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह कारों में सेफ्टी फीचर्स का न होना होता है. जिसके चलते MoRTH ने 1 अप्रैल से नई कारों में एयरबैग मैंडेटरी कर दिया है. अब भारत में बेचे जाने वाले मौजूदा मॉडल में 1 अगस्त तक आवश्यक बदलाव करने होंगे.
कारों में दिया जाने वाला एयरबैग पलते नायलॉन के कपड़े का बना होता है. जो कारों में अलग-अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से फिट किया जाता है और दुर्घटना की स्थिति में आपको सेफ करता है.कारों में एयरबैग को सेंसर के साथ जोड़ा जाता है. जैसे ही सेंसर को आभास होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है या एक्सीडेंट होने वाला है. वैसे ही एयरबैग में एयर भरकर वह ड्राइवर, पैसेंजर और कार के बीच में कुशन की तरह आ जाता है. जिससे ड्राइवर और पैसेंजर का शरीर कार की बॉडी से नहीं टकराता और उन्हें गंभीर चोट नहीं लगती.