×

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 16 साल पुरानी लड़ाई में इंजीनियर को राहत, सरकार को देना होगा 10 लाख रुपये मुआवजा

 

मध्य प्रदेश से एक अहम न्यायिक फैसला सामने आया है, जहां Madhya Pradesh High Court ने 16 साल पुराने एक मामले में ग्वालियर के इंजीनियर अजय सिंह के पक्ष में निर्णय सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी भी की है।

क्या है पूरा मामला?

अजय सिंह पर लंबे समय पहले एक मामला दर्ज हुआ था, जो लगभग डेढ़ दशक तक कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहा। इस दौरान तकनीकी खामियों और जांच में देरी के कारण मामला लगातार लंबित रहा।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि जांच में हुई देरी और प्रक्रिया की खामियों के चलते एक निर्दोष व्यक्ति को लंबे समय तक मानसिक, सामाजिक और पेशेवर नुकसान झेलना पड़ा।

10 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अजय सिंह को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, ताकि लंबे समय तक हुए नुकसान की आंशिक भरपाई की जा सके।

सिस्टम पर सवाल

यह फैसला एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया में देरी पर सवाल खड़ा करता है, जहां वर्षों तक चलने वाले मामलों का सीधा असर आम नागरिक की जिंदगी पर पड़ता है।