दुनिया का अनोखा देश जहाँ पूजा करने पर हो सकती है जेल! मंदिरों पर लगा है बड़ा प्रतिबंध, वजह जान उड़ जाएंगे होश
हिंद महासागर में भारत के सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक, मालदीव अपने शानदार रिसॉर्ट्स और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालाँकि, यह देश धर्म से जुड़े दुनिया के कुछ सबसे सख्त कानून भी लागू करता है। इसका कानूनी ढांचा इस्लाम के अलावा किसी भी अन्य धर्म के सार्वजनिक पालन पर पूरी तरह से रोक लगाता है और गैर-इस्लामी पूजा स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं देता है। नतीजतन, विदेशी निवासियों और पर्यटकों को यहाँ रहने के दौरान धार्मिक गतिविधियों से जुड़े सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है।
**गैर-इस्लामी धार्मिक प्रथाओं पर सख्त कानून**
मालदीव इस्लाम को अपना राजकीय धर्म मानता है, और इसका संविधान अन्य धर्मों के सार्वजनिक पालन पर रोक लगाता है। राष्ट्रीय कानून सार्वजनिक पूजा, धार्मिक सभाओं या गैर-इस्लामी धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं देते हैं। ये नियम न केवल नागरिकों पर, बल्कि मालदीव में रहने या काम करने वाले विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं।
**मंदिरों के निर्माण पर रोक**
मालदीव में गैर-इस्लामी पूजा स्थलों - जैसे हिंदू मंदिरों और चर्चों - के निर्माण की अनुमति नहीं है। अन्य धर्मों से जुड़ी धार्मिक गतिविधियाँ सार्वजनिक स्थानों पर खुले तौर पर नहीं की जा सकतीं। विदेशी नागरिकों और पर्यटकों से स्थानीय धार्मिक कानूनों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक धार्मिक समारोह आयोजित करने या गैर-इस्लामी धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित करने पर मालदीव के कानून के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर, दंड में हिरासत, जुर्माना या जेल की सजा शामिल हो सकती है।
**धर्म से जुड़ी नागरिकता**
मालदीव के कानून के तहत, नागरिकता के लिए इस्लाम का पालन करना एक अनिवार्य शर्त है। देश का संविधान कहता है कि केवल मुसलमान ही मालदीव के नागरिक हो सकते हैं। हजारों भारतीय और श्रीलंकाई नागरिक - जिनमें हिंदू भी शामिल हैं - मालदीव में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्माण, आतिथ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। उन्हें आम तौर पर अपने घरों या आवासों में निजी तौर पर अपने धर्म का पालन करने की अनुमति है। हालाँकि, ऐसी धार्मिक गतिविधियाँ निजी होनी चाहिए और उनमें सार्वजनिक सभाएँ, प्रदर्शन या समारोह शामिल नहीं होने चाहिए।