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जयपुर में किराया नहीं चुकाना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को पड़ा भारी, कोर्ट ने सचिव की कुर्सी कुर्क कर की सील

जयपुर में किराया नहीं चुकाना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को पड़ा भारी, कोर्ट ने सचिव की कुर्सी कुर्क कर की सील

जयपुर में बकाया किराया नहीं चुकाने के मामले में अदालत ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। MI रोड स्थित शोरूम का किराया लंबे समय से बकाया होने और अदालत के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने पर किराया अधिकरण की ओर से बोर्ड के सचिव की कुर्सी कुर्क कर उसे सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

जानकारी के अनुसार, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के MI रोड स्थित शोरूम के किराए को लेकर अदालत में मामला चल रहा था। अदालत ने सुनवाई के दौरान बोर्ड को बकाया किराया जमा कराने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद प्रार्थी पक्ष ने अदालत के आदेश की पालना कराने के लिए दोबारा अर्जी दाखिल की।

अर्जीदार सुधीर कासलीवाल और अन्य की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने बोर्ड को किराया चुकाने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि आदेश के बावजूद बोर्ड की ओर से बकाया राशि जमा नहीं की गई।

इसके बाद प्रार्थी पक्ष ने अदालत से बोर्ड की संपत्ति कुर्क करने की गुहार लगाई। मामले में सुनवाई के बाद किराया अधिकरण ने बकाया किराए की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई के निर्देश दिए।

अदालत के आदेश पर कोर्ट सेल अमीन बाबूलाल शर्मा जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने बोर्ड के सचिव की कुर्सी को कुर्क करने की कार्रवाई की। कुर्क की गई कुर्सी को सील भी कर दिया गया।

अदालत की यह कार्रवाई बकाया किराए की वसूली के लिए की गई है। बताया जा रहा है कि बोर्ड की ओर से किराया भुगतान नहीं किए जाने के बाद कोर्ट ने कुर्सी कुर्क करने का आदेश दिया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भी इसे लेकर चर्चा होती रही।

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, अदालत के आदेश की अवहेलना के बाद कुर्की की कार्रवाई की नौबत आई। सामान्य तौर पर अदालत के आदेश के बाद बकाया राशि जमा नहीं होने पर संबंधित पक्ष की संपत्ति कुर्क कर रकम की वसूली की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

MI रोड स्थित शोरूम के किराए से शुरू हुआ यह विवाद अब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सचिव की कुर्सी की कुर्की तक पहुंच गया है। कोर्ट की कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत के आदेश के बाद बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर संबंधित संस्था के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।

फिलहाल कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब देखना होगा कि बोर्ड की ओर से बकाया किराए का भुगतान कब किया जाता है और कुर्सी को सील से मुक्त कराने के लिए आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है।

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