संभल में बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद, 7 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
उत्तर प्रदेश के संभल से एक दिल दहला देने वाले हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। संभल की अदालत ने अपनी ही 18 वर्षीय बेटी की गोली मारकर हत्या करने के दोषी पिता नेम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मामला करीब सात साल पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, घटना वाले दिन नेम सिंह का अपने बेटे के साथ देर रात घर लौटने को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान उसकी 18 वर्षीय बेटी नितिश कुमारी अपने भाई के पक्ष में बोलने लगी।
बताया गया कि विवाद बढ़ने के दौरान गुस्से में आरोपी पिता ने बेटी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जांच और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यूपी में संभल की अदालत ने नेम सिंह को उम्र क़ैद की सजा सुनायी है।
— Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) September 8, 2026
नेम सिंह ने सात साल पहले रात देर से घर आए बेटे से कहासुनी के दौरान भाई का पक्ष लेने पर 18 साल की बेटी नीतीश कुमारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। pic.twitter.com/iI0R8vNalB
अदालत के इस फैसले के साथ सात साल पुराने इस सनसनीखेज मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। यह घटना एक बार फिर गुस्से में उठाए गए हिंसक कदमों के गंभीर परिणामों की याद दिलाती है।

