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Wife के पूछने पर पति ने नहीं बताई सैलेरी, पत्नी ने आरटीआई कर लिया पूरा हिसाब!

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पति-पत्नी का रिश्ता बेहद करीबी होता है। ये एक-दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते हैं और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी को सब कुछ नहीं बताना चाहते। ऐसे ही एक शख्स ने अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी से छुपाई। पत्नी ने कई बार यह जानने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कानून का सहारा लेकर उसे सही जानकारी मिली।

पत्नी पति से अपनी तनख्वाह जानना चाहती थी, जिसे उसने बताने से इनकार कर दिया। पत्नी भी चैन से नहीं बैठने वाली थी, ऐसे में उसने आरटीआई दाखिल कर पति के वेतन का पूरा ब्योरा हासिल कर लिया. यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति से कानूनी बदला लिया और जानकारी हासिल की कि पति देना नहीं चाहता।
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संजू गुप्ता नाम की एक महिला ने अपने पति का वेतन जानने का अनुरोध करते हुए एक आरटीआई आवेदन दायर किया और वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अपने पति के सभी वेतन विवरण प्राप्त किए। इससे पहले पत्नी ने सीधे आयकर कार्यालय की ओर से ये ब्योरा मांगा था, जिसे पति ने अनुमति नहीं होने के कारण खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें केंद्रीय अधिसूचना आयोग के माध्यम से यह जानकारी मिली। उनकी ओर से महिला से 15 दिन के भीतर यह जानकारी देने को कहा गया।

केंद्रीय सूचना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर विचार करने के बाद यह जानकारी दी है. राजेश रामचंद्र किडिले बनाम महाराष्ट्र एसआईसी और अन्य मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि पत्नी के भरण-पोषण से संबंधित मामले में पति का वेतन व्यक्तिगत जानकारी नहीं हो सकता है। ऐसे में वेतन के बारे में जानना उसका अधिकार हो सकता है। अब सीपीआईओ 15 दिनों के भीतर पत्नी को पति की शुद्ध कर योग्य आय/सकल आय की सूचना देगा। हालांकि, निजी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली संपत्ति, देनदारियां, कर रिटर्न, निवेश और ऋण जैसी जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी।

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