कैसे जमा कराएं और कैसे बदलें 2000 का नोट, ये रही पूरी​ डिटेल्स

आरबीआई का नियम

RBI ने कहा है कि आप किसी भी बैंक में जहां आपका खाता है, वहां 2000 के नोट जमा कर सकते हैं

सभी बैंकों में सुविधा

देश के सभी बैंकों में 2000 के नोटों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी

19 रीजनल दफ्तर

इसके अलावा आप RBI के 19 रीजनल दफ्तरों में भी 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं

कोई लिमिट नहीं

बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है

RBI के नियम

RBI के नियमों के हिसाब से आप 2000 के कितने भी नोट खाते में जमा करा सकते हैं

एक्सचेंज

हालांकि, आप एक बार में 10 से ज्यादा 2000 के नोट एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं

बदले में ले सकते हैं ये नोट

आप 1 बार में अधिकतम 10 नोट देकर 500, 200, 100 रुपये के नोट ले सकते हैं

आखिरी तारीख

बैंकों में 2000 के नोटों को जमा करने और बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है

लीगल टेंडर

RBI ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे

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