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Kanpur  मतांतरण के लिए दुष्प्रेरित कर रहा युवक गिरफ्तार, कई लोगों को बना चुका है शिकार

KK
       उत्तर प्रदेश न्यूज़ डेस्क !!!पनवाड़ी थाना पुलिस ने मतांतरण के लिए लोगों दुष्प्रेरित कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। वह धन का लालच देकर अबतक कई लोगों को शिकार बना चुका है और खुद ने बीस साल पहले मतांतरण किया था। जानकारी पर थाने पहुंचे धार्मिक संगठन के पदाधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपित युवक का बयान दर्ज करने के साथ ही मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है।

महोबा के पनवाड़ी के मोहल्ला ठकुरासपुरा निवासी सचिन द्विवेदी पुत्र रामजीवन द्विवेदी ने शनिवार रात को पनवाड़ी थाने में दी तहरीर में बताया कि एक माह पहले वह हरपालपुर चौराहा स्थित होटल पर चाय पी रहा था। तभी एक युवक आकर पास में बैठ गया और उसने अपना परिचय आशीष जान पुत्र देवनारायण जिला बलिया थाना नगरा ग्राम निकासी बताया। कहा कि वर्तमान में पनवाड़ी कस्बा अलीपुरा में दुष्यंत सोनी के मकान में किराए पर रह रहा है। आशीष ने पूछा आप किसकी पूजा करते हो, उससे कहा कि हम श्रीराम, हनुमान जी को आराध्य मानते हैं। युवक बोला वह कुछ नहीं हैं, तुम यीशू को मानो। यदि तुम ईसाई बन जाओगे तो 12000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इतना कहते ही उसने एक गिलास पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उसे पीने के लिए दिया। उससे कहा कि पानी पीते ही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

के बीस दिन बाद आशीष फिर मिला, बोला आराम लगा तो सचिन ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। आरोपित ने झांसा दिया कि यदि इसाई धर्म को अपना लोगे तो और यीशू को धारण करोगे तो जल्द आराम मिलेगा। उसने बहुत सी किताबें भी दीं। सचिन ने कहा कि उसे शंका हुई और इसकी पुलिस से शिकायत की। इसी तरह हरिकिशन, दृगपाल, शिवसहाय, शिब्बू निवासीगण गांव सिमरिया ने भी पुलिस के समक्ष बयान दिए कि आरोपित उन्हें भी झांसे में लेकर मतांतरण की कोशिश कर रहा था।ड़ित लोगों ने इस मामले की जानकारी हिंदू संगठन के विहिप जिलाध्यक्ष मनोज शिवहरे, महामंत्री मयंक तिवारी, आयुष कुमार जिला संयोजक बजरंग, सत्येंद्र गुप्ता विभाग संयोजक को भी दी थी, यह लोग भी थाने पहुंचे और एसओ से कार्रवाई की बात की। पनवाड़ी थाना प्रभारी दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले की जानकारी उन्हें पूर्व में ही मिली थी, आरोपित पर लगातार नजर रखी जा रही थी, शनिवार को मामले की तहरीर पीड़ित पक्ष से मिलने पर आरोपित आशीष जान के खिलाफ उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश 2020 की धारा 3 व 5 में मुकदमा दर्ज किया है।

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