Darjeeling एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामले में 542 और लोगों के वेतन पर लगी रोक, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश
पश्चिम बंगाल न्यूज़ डेस्क !!! कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामले में 542 और लोगों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने फर्जी भर्ती के आरोप में 25 लोगों के वेतन पर रोक लगा दी थी। उसी दिन न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने बताया कि एसएससी ग्रुप डी के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया 4 मई, 2019 को पूरी हो गई थी। फिर हमें यह पता लगाना होगा कि क्या ये 542 लोग कार्यरत थे। फर्जी साबित हुए तो पिछले 25 लोगों की तरह 542 लोगों का वेतन रोक दिया जाएगा। 2016 में, राज्य ने ग्रुप डी कर्मचारियों के रूप में लगभग 13,000 लोगों की भर्ती करने की सिफारिश की। केन्द्रीय विद्यालय सेवा आयोग समय-समय पर परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करता है। इसके लिए एक पैनल का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया। आयोग ने कथित तौर पर पैनल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कई अनियमित नियुक्तियां कीं। 25 लोगों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। बाद में देखा गया कि 25 लोगों की नहीं बल्कि करीब 500 लोगों की भर्ती में विसंगतियां थीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार बेंच के पास गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एसएससी भर्ती मामले में सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। यह निलंबन तीन सप्ताह के लिए प्रभावी रहेगा। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय जांच एजेंसी एसएससी ग्रुप डी स्टाफ की भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच शुरू नहीं कर पाएगी।
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