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Nainital विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में हाईकोर्ट नैनीताल ने एक और सजायाफ्ता अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया

Nainital विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में हाईकोर्ट नैनीताल ने एक और सजायाफ्ता अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया

उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क !!! गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी से पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में सीबीआई देहरादून कोर्ट से दोषी करार दिए गए करण यादव को भी हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब तक हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव, पाल सिंह उर्फ ​​लक्कर पाल को भी बरी करने का आदेश दिया है। जबकि परनीत भाटी की विशेष अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने डीपी समेत चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ आरोपी ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। कोर्ट ने ठोस सबूत न होने पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि सीबीआई ट्रायल के दौरान पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई है। एकत्र किए गए सबूत विरोधाभासी थे। गुरुवार को चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया। गाजियाबाद (अब गौतमबुद्धनगर) जिले के दादरी से विधायक महेंद्र भाटी की 13 सितंबर 1992 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में डीपी यादव, परनीत भाटी, कर्ण यादव और पाल सिंह उर्फ ​​लक्कर पाल और चार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामले को सीबीआई देहरादून कोर्ट भेजा गया। सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी 2015 को चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मुकदमे के दौरान चार अन्य की मौत हो गई थी। इस आदेश को शेष चार आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी।

नैनीताल न्यूज़ डेस्क !!! 

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