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छह दोषियों को 6 माह से तीन साल तक की सजा, कड़कड़डूमा कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

छह दोषियों को 6 माह से तीन साल तक की सजा, कड़कड़डूमा कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में छह दोषियों को छह महीने से लेकर तीन साल तक की कैद की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर ₹61,000 का जुर्माना भी लगाया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए सजा इतनी हल्की नहीं होनी चाहिए कि वह अप्रभावी हो जाए। मामला खजूरी खास थाना क्षेत्र का है, जहाँ दंगों के दौरान वकील अहमद की एक दुकान पर हमला किया गया था। भीड़ ने दुकान से सामान निकालकर आग लगा दी।

शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जाँच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने हरिओम गुप्ता, गोरख नाथ, भीम सैनी, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को सजा सुनाई।

पिता-पुत्र बरी
अदालत ने दंगा मामले में आरोपी मिट्ठन सिंह और उसके बेटे जॉनी कुमार को भी बरी कर दिया। उन पर खजूरी खास की एक दुकान में लूटपाट और आगजनी का आरोप था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। कोई भी गवाह दंगाई भीड़ में दोनों आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि नहीं कर सका। जाँच के दौरान, सात शिकायतों को प्राथमिकी में मिला दिया गया।

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