राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में सीओ को जांच के आदेश, 4 दिसंबर को होगी सुनवाई
हाथरस के एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट, दीपक नाथ सरस्वती की अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सीओ सादाबाद को प्रारंभिक जाँच करने का आदेश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 4 दिसंबर तय की है।
यह शिकायत चंदपा थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी रामकुमार उर्फ रामू और लवकुश तथा रवि ने दर्ज कराई है। शिकायत में तीनों ने आरोप लगाया है कि अदालत के फैसले के बावजूद, जातिगत द्वेष और वोट बैंक की राजनीति के कारण राहुल गांधी को 12 दिसंबर, 2024 को अनावश्यक रूप से बुलगढ़ी गाँव का दौरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
राहुल ने अवैध लाभ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानबूझकर एक मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने और शिकायतकर्ता को सामाजिक रूप से अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की। आरोप है कि अदालत के फैसले की पूरी जानकारी होने के बावजूद, उन्होंने अदालत द्वारा बरी किए गए युवक को सामूहिक बलात्कार का आरोपी बता दिया। अदालत ने आदेश दिया है कि सीओ सादाबाद मामले की प्रारंभिक जाँच करेंगे और अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे।

