Bareilly बरेली में जिला उपभोक्ता फोरम ने लीकेज सिलेंडर के लिए इंडियन आयल को माना दोषी,
उत्तर प्रदेश न्यूज डेस्क !!!मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि,उपभोक्ता को लीकेज सिलिंडर देने और उससे घर में आग लगने से गृहस्थी जल जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई करते हुए मामले में इंडियन आयल को दोषी माना है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि,
फोरम ने 30 दिनों के अंदर बीमा क्लेम का 1,67,500 रुपये परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। अन्यथा धनराशि पर निर्णय की तिथि से वसूली की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। इसके अलावा तीन हजार रुपये खर्चा जुर्माना देय होगा।
फोरम ने 30 दिनों के अंदर बीमा क्लेम का 1,67,500 रुपये परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। अन्यथा धनराशि पर निर्णय की तिथि से वसूली की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। इसके अलावा तीन हजार रुपये खर्चा जुर्माना देय होगा।
चनहेटा निवासी रामसेवक गौतम ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल करते हुए बताया कि 10 मार्च 2019 को गैस सिलिंडर खत्म हो जाने पर बुक किया था। तीन दिन बाद 13 मार्च को कुनाल गैस सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैंट बीआइ बाजार से हाकर संजय पाल ने सिलिंडर भेजा। कुछ देर बाद सिलिंडर को चूल्हे में लगाते ही आग लग गई। जिससे घर में आग लग गई और घर में रखा सामान व क्षत क्षतिग्रस्त हो गई।