होली से पहले इरफान सोलंकी को मिली बड़ी राहत, फर्जी आधार मामले में जमानत मंजूर

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने के मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। इस मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के ग्वालटोली थाने में वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। वह पिछले 2 वर्षों से जेल में है।
हालांकि, फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा मामले में जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। एक अन्य गैंगस्टर मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। अगर सोलंकी को उस मामले में भी जमानत मिल जाती है तो ही वह जेल से बाहर आ सकेगा। इरफान की जमानत अर्जी पर वकील इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने फैसला सुनाया।
झोपड़ी में आग लग गई।
इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी कानपुर के जाजमऊ में रहते हैं। रिज़वान के घर के बगल में एक प्लॉट है जहाँ नज़ीर फातिमा अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहती थी। उन्होंने 7 नवंबर 2022 को मामला दायर किया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। मामला एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा था, जहां इरफान समेत सभी आरोपियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
आगजनी के लिए 7 साल की जेल
इस केस के अलावा इरफान पर जबरन वसूली, फर्जी आधार कार्ड बनाने और गैंगस्टर का केस भी चल रहा है। आगजनी मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद इरफान सोलंकी को अपनी विधानसभा सीट गंवानी पड़ी। उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बनीं।
कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को जबरन वसूली के मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी थी। उसके बाद सबसे बड़ा मामला फर्जी आधार कार्ड के आधार पर हवाई यात्रा का था, क्योंकि इस मामले में इरफान पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में जिला अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज किये जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। फर्जी आधार कार्ड मामले में जमानत पर सुनवाई की तारीख बुधवार को तय थी, लेकिन उन्हें आज यहां राहत मिल गई।
जमानत मिलने पर पत्नी ने जताई खुशी
इरफान सोलंकी की पत्नी और सिसामू से मौजूदा विधायक नसीम सोलंकी ने पुष्टि की कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में भी इरफान सोलंकी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर मामले में अब सिर्फ जमानत ही बची है, जिसके बाद इरफान जेल से बाहर आ सकता है। पति को जमानत मिलने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रमजान के महीने में ईद से पहले उन्हें ईद मिल गई।