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आईआईटी छात्रा के यौन शोषण का आरोपी एसीपी मोहसिन खान निलंबित, तीन महीने बाद एक्शन

आईआईटी छात्रा के यौन शोषण का आरोपी एसीपी मोहसिन खान निलंबित, तीन महीने बाद एक्शन

उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएसपी मोहसिन खान को निलंबित कर दिया गया है। उन पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में एसीपी के पद पर रहते हुए आईआईटी कानपुर की पीएचडी छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप है। मामला पिछले साल 12 दिसंबर 2024 को तब सामने आया था, जब पीड़ित छात्रा ने एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने एसीपी मोहसिन को लाइन हाजिर कर दिया। पिछले सप्ताह पीड़िता ने डीजीपी प्रशांत कुमार को पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी।

इस पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि वह पुलिस अधिकारी है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और इस बीच, उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके साथ ही पीड़िता ने कहा कि वह यह लड़ाई अंत तक लड़ेगी। इस पत्र के बाद डीजीपी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी और उस रिपोर्ट के आधार पर एसीपी मोहसिन खान को निलंबित कर दिया गया है।

आईआईटी छात्रा का यौन उत्पीड़न
आरोप है कि एसीपी मोहसिन खान ने शादी का वादा कर आईआईटी छात्रा का यौन शोषण किया। पीड़िता के अनुसार, एसीपी आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। वहां वह शोधार्थी के करीब आ गई और प्यार का नाटक करते हुए दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। एसीपी के शादीशुदा होने की सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार आरोपी के कारण उसका करियर बर्बाद हो गया। उन्होंने मोहसिन को निलंबित करने की मांग की।

हाईकोर्ट में इसी माह होगी सुनवाई
कानपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय को भेज दी है। इसके बाद मोहसिन खान को निलंबित कर दिया गया है। मोहसिन के मामले की भी इसी महीने उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर हाईकोर्ट ने रोक बढ़ा दी तो मोहसिन को राहत मिल सकती है, अन्यथा मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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