SIKAR नगर परिषद ने लगाया शिविर, आज भी लगेगा, मकान प्लाॅट का पट्टा बनवाने के आवेदन तैयार करा सकेंगे
राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! पट्टा बनाने के लिए शहर में पूर्व तैयारी शिविर लगाएगी। शिविर 25 सितंबर तक लगेंगेे। शिविराें में पट्टों के आवेदन लिए जाएंगे। जिनके पास मकान और प्लाॅट का पट्टा नहीं है।आपकी जानकारी के लिए बता दे की,माैके पर पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। शिविराें में स्टेट ग्रांट पट्टाें के साथ कृषि भूमि पर बसी काॅलाेनी, जिसकी 90 ए/बी हाे चुकी है और ले-आउट प्लान अनुमाेदित हाे चुका, के आवेदन लिए जाएंगे। शिविराें में धारा 69-क के तहत भी पट्टे जारी किए जाएंगे। नगर परिषद प्रशासन शहराें के संग अभियान की तैयारियां में जुट गई है।शहर में शिविराें की शुरुआत मंगलवार से हुई। पहले दिन नगर परिषद के नए भवन में शिविर लगा। 15, 17 और 19 सितंबर काे भी नगर परिषद कार्यालय में शिविर लगेगा।
22 व 23 सितंबर काे इस्लामिया काॅलेज में शिविर लगेगा। 24 सितंबर काे नवलगढ़ राेड स्थित टैगाेर स्कूल में शिविर लगाकर आवेदन तैयार करेंगे। अंतिम शिविर 25 सितंबर काे राधाकिशनपुरा स्थित गायत्री धर्मशाला में लगाया जाएगा। खबरों से प्राप्त जानकर के अनुसार बताया जा रहा है कि,नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आयुक्त काे ज्ञापन साैंपकर अभियान में अतिरिक्त पटवारी लगाने की मांग रखी, ताकि अभियान में लाेगाें काे फायदा मिल सके। 20 व 21 सितंबर काे सालासर बस स्टैंड स्थित नगर परिषद के पुराना भवन में शिविर लगाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी बताया कि सीकर शहर में एक पटवारी नियुक्त है।
कार्य में विलम्ब हो रहा है। इसलिए अतिरिक्त पटवारी लगाया जाए। पार्षद परमेश्वर सैनी, नेमीचंद कुमावत, पार्षद रवि सैनी, जगदीश कुमावत माैजूद रहे। स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे: भवन मालिक काे कब्जे के साक्ष्य के प्रस्तुत करना करना हाेगा। इसमें बिजली और पानी के बिल शामिल है। दो पड़ाेसियाें के शपथ पत्र। कृषि भूमि के पट्टे: जमीन की 90 ए/बी जरूरी है। ले-अाउट प्लान अनुमाेदित हाे चुका हाे। आबादी में स्टेट ग्रांट एक्ट पट्टे जारी करने के लिए एक पटवारी पर्याप्त नहीं है। आवेदक काे रजिस्ट्री की चेन प्रस्तुत करनी हाेगी। धारा 69-क के पट्टे: जिनके पास राजा-महाराजा के पट्टे या रजिस्ट्री, एक जनवरी 1992 से पहले बना बंटवारानामा, बेचान पत्र, वसीयत या रहवास के सबूत।