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Rajasthan हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर लगाई रोक

Rajasthan हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इस फैसले से पहले राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि वह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द नहीं करेगी। इस भर्ती परीक्षा की जांच एसआईटी कर रही है, जो भविष्य में भी जारी रहेगी। अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच से अधिक विवरण सामने आने पर और गिरफ्तारियां की जाएंगी।

सरकार ने ये दस्तावेज अदालत में पेश किये।
सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि पेपर लीक की जांच जारी है। डमी अभ्यर्थी के रूप में काम करने वाले लगभग 40 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया। अदालत ने सरकार से महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे हैं, जिनमें 13 अगस्त, 2024 की एसआईटी रिपोर्ट, 14 सितंबर, 2024 की एडवोकेट जनरल की कानूनी राय और 7 और 8 अक्टूबर को हुई कैबिनेट उप-समिति की बैठकों के विस्तृत रिकॉर्ड शामिल हैं। 10, 2024 को जवाब के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह हो चुका है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर सरकार इस मामले में जवाब देने में विफल रहती है तो यह माना जाएगा कि वह एसआईटी रिपोर्ट, महाधिवक्ता की राय और कैबिनेट सब कमेटी की निरस्तीकरण की सिफारिश से सहमत है। भर्ती प्रक्रिया..

इससे पहले, परेड-पोस्टिंग पर प्रतिबंध था।
हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2023 को पेपर लीक के कारण रुकी एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पर यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा इस भर्ती के तहत चयनित प्रशिक्षु एसआई की पासिंग आउट परेड और तैनाती पर भी रोक लगा दी गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, परेड-पोस्टिंग हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। आपको बता दें कि यह भर्ती परीक्षा 859 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने 50 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों और 2 आरपीएससी सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से अधिकांश को बाद में अदालत ने जमानत दे दी।

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