Rajasthan सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने SI भर्ती में ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगाई
एसआई भर्ती मामले की गुरुवार को हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अब इस भर्ती में किसी भी प्रशिक्षण-तैनाती पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी, 2025 तय की गई है। इसी समय, डॉ. एसआई भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे किरोड़ी लाल मीना ने सरकार के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री को इसे अस्वीकार करने का अधिकार है। उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आपको सरकार के मुखिया से पूछना चाहिए।
भर्ती रद्द करने के बारे में एसओजी ने कहा है, पुलिस प्रमुख ने कहा है, एडवोकेट जनरल ने कहा है। अब यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं कि किसकी सुबह हुई है। अधिकांश लोगों की सार्वजनिक भावना यह है कि भर्ती रद्द कर दी जानी चाहिए। क्या धोखाधड़ी से भर्ती किया गया व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होगा?
उल्लेखनीय है कि एसआई भर्ती 2021 मीना ने भी कल बुधवार को बयान दिया था कि सभी ने एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। ऐसा लगता है कि यह राय स्वीकार कर ली जाएगी। किरोड़ी लाल मीना बुधवार को आरआईसी में आयोजित पंचायती राज विभाग की बैठक में भाग लेने आए थे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है, एसओजी ने कहा है, पुलिस मुख्यालय ने कहा है। अटॉर्नी जनरल (एजी) ने अपनी राय दे दी है। कैबिनेट उप-समिति ने यह कहा है, जिसका अर्थ है कि सरकार की राय है कि इस पेपर को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सरकार का एक छोटा सा हिस्सा हूं। कल क्या जवाब पेश किया जाएगा, यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन, ऐसा लगता है कि अधिकांश सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की मांगें मान ली जाएंगी।