राज्य या केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी आधिकारिक पहचान पत्र प्रस्तुत करके सुविधा के लिए आवेदन कर सकता है। निजी क्षेत्र के लिए, कम से कम चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय रखने वाली कंपनी के कर्मचारी इस नंबर का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। बीएच सिस्टम के तहत पंजीकरण कराने वाले वाहनों पर दो साल के लिए और उसके बाद दो के गुणक में रोड टैक्स लगाया जाएगा। 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के मामले में 8 प्रतिशत रोड टैक्स वसूला जाएगा। 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए यह शुल्क 10 प्रतिशत होगा और 20 लाख रुपये से ऊपर के वाहनों के लिए यह 12 प्रतिशत होगा। एसटीए ने कहा कि डीजल वाहनों के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह दो प्रतिशत कम होगा।
--आईएएनएस
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