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GANGANAGAR  जैसी जमीन, वैसा पट्‌टा; आवासीय का पीला व व्यावसायिक का लाल रंग का होगा पट्‌टा

KK

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! लीज हाेल्ड पट्टे 99 साल की लीज पर, दूसरा- फ्री हाेल्ड पट्टे नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं कृषि भमि प्रयाेजन के लिए उपयाेग के लिए अनुज्ञा और आवंटन नियम 2012 के तहत फ्री हाेल्ड पट्टे 10 वर्ष की एक मुश्त लीज अग्रीम जमा कराने पर दिए जाएंगे। वहीं तीसरा- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के के तहत गैर कृषि भूमि का समर्पण और फ्री हाेल्ड पट्टा नियम 1015 के तहत दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि, बड़ी बात यह है कि पिछली भाजपा सरकार के दाैरान पट्टाें पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फाेटाे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष का लाॅगाे लगाने के बाद हंगामा करने वाली कांग्रेस अब लाेगाें काे जारी करने वाले पट्टाें पर मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत का फाेटाे लगाएगी। खबरों से प्राप्त जानकर के अनुसार बताया जा रहा है कि, प्रशासन शहरों के संग अभियान-21 प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू हाेगा। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर ने मंगलवार काे नवीन पट्टा प्रारूप जारी किया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा इसका प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है।

आयुक्त सचिन यादव व यूआईटी सचिव डाॅ. हरीतिमा का कहना है कि अधिकारियाें काे अभियान से संबंधित सभी तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। निकायाें का प्रयास रहेगा कि अभियान के दाैरान अधिकाधिक लाेग लाभान्वित हाे सकें।सरकार ने भू उपयाेग के अनुसार पट्टाें का रंग तय किया है। आवासीय पट्टाें का रंग पीला हाेगा। इसी तरह व्यावसायिक/पर्यटन पट्टाें का रंग लाल हाेगा। मिश्रित उपयाेग पट्टाें का रंग नारंगी, संस्थागत उपयाेग पट्टाें का रंग नीला, औद्याेगिक पट्टाें का रंग बैंगनी व 69 ए के पट्टाें का रंग हैरिटज  हाेगा।  मुख्यमंत्री गहलाेत का फाेटाे, पट्टा धारक का फाेटाे, स्थानीय निकाय का नाम, पट्टा विलेख का नाम, भूखंड का उपयाेग, क्रमांक, दिनांक, पट्टा धारक का नाम, पुत्र/पत्री/पत्नी/पति का नाम, निवासी, भूखंड संख्या, क्षेत्रफल, याेजना का नाम, पट्टा निष्पादन का दिनांक, पट्टा धारक के हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय माेहर आदि जानकारी हाेंगी। वहीं, पट्टे के पीछे शर्तें अंकित की जाएंगी। पट्टे पर कुल 23 तरह की जानकारियां हाेंगी। सरकार की ओर से आवासीय/व्यावसायिक/मिश्रित/संस्थागत/पर्यटन उपयाेग, पट्टा विलेख की शर्तें भी तय की गई हैं।

पट्टा धारक उक्त भूखंड काे विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा। पट्टा धारक के उत्तराधिकारी के मामले में काेई राशि देय नहीं हाेगी। पट्टा विलेख काे सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक रखा जा सकेगा। प्रशासन शहराें के संग अभियान 2021 की पूर्व तैयारी 15 से 25 सितंबर के तहत यूआईटी ने पूरी तैयारी कर ली है। न्यास सचिव डाॅ. हरीतिमा का कहना है कि न्यास क्षेत्र में आने वाले राजस्व चकाें का चकवार शिविर न्यास परिसर में आयाेजित किए जाएंगे। प्रत्येक दिन शिविर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आयाेजित हाेंगे।

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