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Kochi कोर्ट ने केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी, अन्य की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज की

Kochi कोर्ट ने केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी, अन्य की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज की

केरला न्यूज़ डेस्क !!! बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, तिरुवनंतपुरम ने विधानसभा हंगामे के मामले में आरोपी शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी सहित राजनेताओं द्वारा दायर निर्वहन याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने अभियोजन की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि कुख्यात मामले के सभी आरोपी 22 नवंबर से शुरू होने वाली सुनवाई के लिए अदालत में पेश हों। मुकदमे के पहले दिन आरोपी को आरोपपत्र पढ़ा जाएगा।
अदालत ने पूर्व विधायकों के इस दावे को खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ सबूत के तौर पर अदालत में पेश किए गए विजुअल्स से छेड़छाड़ की गई थी। अदालत ने कहा कि दृश्य को मामले में सबूत के रूप में माना जा सकता है। अदालत ने इस दावे को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि आरोपी व्यक्ति बजट दिवस की पिछली रात के दौरान बिना किसी गलत मंशा के विधानसभा परिसर के अंदर रहे।
मामले को वापस लेने की एलडीएफ सरकार की कोशिश को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में कहा था कि एलडीएफ विधायकों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अभियोजन का सामना करना होगा और विधानसभा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम का सामना करना होगा।
शिवनकुट्टी के अलावा, मामले में आरोपी अन्य व्यक्ति पूर्व मंत्री ईपी जयराजन, केटी जलील और पूर्व विधायक के कुंजाहम्मद, सीके सदाशिवन और के अजित हैं।
13 मार्च, 2015 को राज्य विधानसभा में अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला था, जब एलडीएफ सदस्यों ने, तब विपक्ष में, वित्त मंत्री केएम मणि को बजट पेश करने से रोकने की कोशिश की थी। मणि उस समय बार रिश्वत मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे थे।

कोच्ची न्यूज़ डेस्क !!!

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