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Karnataka High Court ने कहा, वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी से सख्ती से निपटें !

Karnataka High Court ने कहा, वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी से सख्ती से निपटें !
कर्नाटक न्यूज डेस्क !!!  एक महत्वपूर्ण फैसले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के लिए एक बैंक कर्मचारी की बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थान में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और सख्ती से निपटाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक बैंक कर्मचारी द्वारा उनकी बर्खास्तगी पर एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

एकल न्यायाधीश ने 19 जनवरी, 2007 को केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसने कर्मचारी की बर्खास्तगी के फैसले को रद्द कर दिया था। कर्मचारी ने अपने परिचित ग्राहक के लिए एक बचत बैंक खाता खोला था और उसके लिए पैसे जमा किए थे। उस ग्राहक ने बाद में बैंक अधिकारियों से शिकायत की थी कि आरोपी उसके खाते से पैसे निकाल रहा है। कोर्ट ने चार्जशीट के निष्कर्षों पर आदेश पारित किया था कि आरोपी बैंक कर्मचारी ने लिखित रूप में प्रस्तुत किया था कि चूंकि वह वित्तीय तनाव में था, इसलिए वह धोखाधड़ी से पैसे निकालने के लिए मजबूर हो गया था। एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी एक वैश्विक समस्या बन गई है।

यह भी देखा गया कि कपटपूर्ण प्रकृति के एक कर्मचारी के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह संगठन के खिलाफ उन्हीं लोगों द्वारा हमला करता है, जिन्हें इसकी संपत्ति और संसाधनों की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह आदेश 15 नवंबर को पारित किया गया था लेकिन अभी उपलब्ध कराया गया है।

--आईएएनएस

बेंगलुरू न्यूज डेस्क !! 

एसकेके/आरएचए

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