जम्मू-कश्मीर: फॉर्म-C के उल्लंघन पर कार्रवाई, श्रीनगर में होटलों, होमस्टे और हाउसबोटों पर मामला दर्ज
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। श्रीनगर पुलिस ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत ज़रूरी Form-C रिपोर्टिंग की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए कई होटलों, एक होमस्टे और एक हाउसबोट के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की है। इंस्पेक्शन के दौरान, उल्लंघन पाए गए।
जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, होटलों, होमस्टे और हाउसबोट के रेगुलर इंस्पेक्शन और चेकिंग के दौरान, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन पाया गया। श्रीनगर के राजबाग इलाके के तीन होटल - होटल ब्लॉसम, होटल ग्रैंड MS और होटल गोल्डन फ़ॉरेस्ट - विदेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस (FRO) में Form-C डिटेल्स जमा किए बिना चेक इन करने की इजाज़त देते पाए गए।
राजबाग इलाका
राजबाग इलाके में, होटल ब्लॉसम, होटल ग्रैंड MS और होटल गोल्डन फ़ॉरेस्ट ने विदेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस (FRO) में Form-C डिटेल्स जमा किए बिना रहने की इजाज़त दी। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट की धारा 8 और 23-B के तहत राजबाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।
खानयार
खानयार में, खय्याम के होटल खैबर को Form-C जमा करने की ज़रूरतों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। पुलिस ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद, मैनेजमेंट ज़रूरी रिपोर्टिंग का कोई सबूत नहीं दे पाया, जिसके कारण खानयार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।
लाल बाज़ार
लाल बाज़ार में, नौबाग बागवानपुरा में मौजूद IMY होम स्टे, इज़राइली विदेशी नागरिकों और दूसरे मेहमानों के लिए Form-C के बिना चलता पाया गया। पुलिस ने कहा कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर विदेशी मेहमान के ठहरने की जानकारी छिपाई और ज़रूरी ऑनलाइन Form-C जमा नहीं किया। लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन में एक्ट की धारा 8 और 23-B के तहत FIR दर्ज की गई है।
निशात एरिया
ऐसे ही एक मामले में, निशात एरिया में एक मकान मालिक मोहम्मद अशरफ़ ज़रगर, ज़रूरी Form-C रिपोर्टिंग नियमों का पालन नहीं करते पाए गए, जिसके कारण निशात पुलिस स्टेशन में इमिग्रेशन और विदेशी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।
राम मुंशी बाग एरिया
राम मुंशी बाग एरिया में, फ्लोटिंग कैसल, बेस्ट व्यू हाउसबोट, क्रिस्टल पैलेस और लेक पैलेस समेत कई हाउसबोट ताइवान, रूस, रोमानिया और स्पेन के विदेशी नागरिकों को ठहराकर ज़रूरी रिपोर्टिंग नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। राम मुंशी बाग पुलिस स्टेशन में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट की धारा 7, 14 और 16 के तहत FIR दर्ज की गई है।
फॉर्म C का पालन ज़रूरी है
पुलिस ने इन सभी मामलों की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और सभी विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और किसी भी संदिग्ध लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है। श्रीनगर पुलिस ने दोहराया है कि विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले सभी होटलों, गेस्ट हाउस, हाउसबोट और होमस्टे ऑपरेटरों के लिए फॉर्म C रिपोर्टिंग नियमों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है। पुलिस ने कहा कि किसी भी उल्लंघन को गंभीर अपराध माना जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

