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Rewari विवाह शगुन योजना का लाभ हेतु दो माह पूर्व करना होगा आवेदन

Rewari विवाह शगुन योजना का लाभ हेतु दो माह पूर्व करना होगा आवेदन

हरियाणा न्यूज़ डेस्क !!! मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को दी जाने वाली शगुन राशि को बढ़ा दिया गया हैं। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को अब 71 हजार रुपये और विधवाओं को 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अब शादी की निर्धारित तिथि से दो माह पूर्व आवेदन करना होगा। पहले यह स्थिति एक महीने के लिए थी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शर्त में संशोधन से पूर्व विशेष परिस्थितियों में विवाह के छह माह के लिए आवेदन किया जा सकता था, जिसे उपायुक्त कार्यालय ने मंजूरी दे दी। शर्त में संशोधन कर विशेष परिस्थितियों में विवाह के तीन माह के भीतर आवेदन किया जा सकता है, जिसकी स्वीकृति महानिदेशक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पंचकूला से प्राप्त होगी।

जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने कहा कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दी जाने वाली शगुन की राशि को भी बढ़ाकर 31 हजार रुपये कर दिया गया है। योजना के तहत पहले पात्र व्यक्तियों को कन्यादान के रूप में 11 हजार रुपये की राशि दी जाती थी। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी के अवसर पर छह माह के भीतर शादी का पंजीकरण कराने के बाद 28 हजार रुपये और तीन हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।

रेवाड़ी न्यूज़ डेस्क !!!

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