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एक दूजे के साथ 48 घंटे ही रह पाए दंपती, HC से मिला तलाक, कोर्ट ने कहा- विवाह के 2 दिन बाद ही अलग होना पर्याप्त कारण

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कहते है कि दुनिया में सबसे पवित्र बंधन पति पत्नी का माना जाता है। शादी के बाद दो शख्स जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का साथ निभाते है। एक दूसरे का सहारा बनने की कसमे खाते है। लेकिन आजकल के बदलते सामाजिक परिवेश से पति- पत्नी का भी ये रिश्ता अछूता नहीं रहा। समाज की बढ़ती कुरीतियों का शिकार हो रहा है शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी।  लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे है जो हमारे सामने गुरूग्राम से सामने आया है। हैरान कर देने वाली बात है कि यहां पर एक शादी का जौडा सात जन्म तो दूर बल्कि दोनो साथ 2 दिन भी नहीं रह पाए और अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दायर कर दी। दोनो के तलाक पर फैसला लेते हुए कोर्ट ने मंजूरी देदी है.दंपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के 2 दिन बाद ही जोड़े का अलग होना उनके तलाक का पर्याप्त कारण था।

अपनी अपनी याचिकाओं में कोर्ट को बताया की दोनो की शादी 15 फरवरी 2021 को हुई थी। लेकिन दो दिन में दोनो को अहसास हो गया की उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता है. इसलिए उन्होने 17 फरवरी 2021 को कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। इतना ही नहीं दोनो ने शादी में जो भी सामान एक दूसरे को दिया था वो वापस ले लिया। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से गुरुग्राम की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की। याचिका के साथ एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें शादी के एक साल के भीतर तलाक की याचिका स्वीकार नहीं करने की शर्त माफ करने की अपील की गई थी। फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जिसके चलते दंपत्ति ने हाईकोर्ट में शरण ली थी।

हाईकोर्ट ने अब फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों की उम्र अब विवाह योग्य है। 2 दिन में ही दोनों अलग हो गए। ऐसे में उनके लिए तलाक लेना जरूरी है ताकि उन्हें भविष्य में अपनी जिंदगी तय करने में कोई परेशानी न हो। 

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