लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, दिल्ली में इस दिन लग रहा है लोक अदालत, जानें पूरी डिटेल्स
दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने शनिवार, 8 नवंबर को एक विशेष ट्रैफ़िक लोक अदालत आयोजित करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत, वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफ़िक चालान रियायती दरों पर निपटा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य अदालत में लंबित मामलों की संख्या कम करना और लोगों को समय पर चालान का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
कौन भाग ले सकता है?
इस लोक अदालत में केवल मामूली ट्रैफ़िक उल्लंघनों के चालान ही निपटाए जाएँगे। केवल 31 जुलाई, 2025 तक दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट पर पंजीकृत चालान ही इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।
पंजीकरण कैसे करें
यदि आप लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा करना चाहते हैं, तो आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के दौरान, आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और फिर ईमेल या एसएमएस के माध्यम से एक टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र प्राप्त करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इन दो दस्तावेज़ों के बिना आपको लोक अदालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
लोक अदालत में क्या होता है
लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ अदालतों के बाहर विवादों का शीघ्र और कम खर्च में निपटारा किया जाता है। न्यायाधीश, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर मामलों को सुलझाते हैं। यहाँ लिए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और दीवानी अदालत के आदेश के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं।
यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है?
इस पहल से न केवल दिल्ली की अदालतों पर बोझ कम होगा, बल्कि यातायात नियमों के बारे में जन जागरूकता और अनुशासन भी बढ़ेगा। दिल्ली यातायात पुलिस का मानना है कि अगर ऐसी लोक अदालतें नियमित रूप से आयोजित की जाएँ, तो शहर में यातायात की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
इस लोक अदालत में भाग लेने के इच्छुक लोग नालसा की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी और दिशानिर्देश देख सकते हैं।

