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दिल्ली ब्लास्ट: NIA कोर्ट ने मुजम्मिल, आदिल, इरफान और शाहीन की रिमांड 4 दिन बढ़ाई, सुसाइड बॉम्बर के साथी हैं आरोपी

दिल्ली ब्लास्ट: NIA कोर्ट ने मुजम्मिल, आदिल, इरफान और शाहीन की रिमांड 4 दिन बढ़ाई, सुसाइड बॉम्बर के साथी हैं आरोपी

दिल्ली के लाल किले के सामने हुए कार बम धमाके की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल कोर्ट में चार आरोपियों को पेश किया। डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, मुफ्ती इरफान और डॉ. शाहीन सईद की NIA कस्टडी चार दिन के लिए बढ़ा दी गई।

आरोपियों को उनकी 10 दिन की NIA कस्टडी पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए आरोपियों में डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद और आदिल अहमद शामिल हैं। NIA के मुताबिक, आरोपी मुजम्मिल, डॉ. उमर नबी, आदिल, शाहीन, मुफ्ती और इरफान साजिश रच रहे थे। इस पूरे मामले में डॉ. उमर नबी ने सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाई और लाल किले के सामने कार बम ब्लास्ट किया।

ये गिरफ्तारियां 10 नवंबर के आतंकी हमलों के बाद की गई थीं।

यह मामला 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसकी जांच NIA कर रही है। खबर है कि NIA ने इस मामले में चार आरोपियों समेत कई और लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA चारों आरोपियों से एक-एक करके पूछताछ कर रही है। इन पूछताछ से मिली लीड के आधार पर एजेंसी की टीम छापेमारी कर रही है। NIA ने सोमवार को चारों आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद NIA की स्पेशल कोर्ट में फिर से पेश किया।

शोएब ने आतंकी उमर को अपने घर में पनाह दी थी।

NIA की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी शोएब की कस्टडी 10 दिन और बढ़ा दी थी। शोएब को पिछले शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने पिछली 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद फैसला सुनाया। शोएब पर बम बनाने वाले उमर उन नबी को पनाह देने और 10 नवंबर के आतंकी हमले से कुछ समय पहले उसकी गतिविधियों को आसान बनाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। फरीदाबाद का रहने वाला शोएब इस मामले में गिरफ्तार किया गया सातवां व्यक्ति है।

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