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PATNA राज्य सरकार और रेलवे को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश, हलफनामा दायर करने का भी आदेश

GANGANAGAR
बिहार न्यूज़ डेस्क !!! भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। खबरों से प्राप्त जानकर के अनुसार बताया जा रहा है कि,कोर्ट को रेलवे की ओर से बताया गया कि सड़क निर्माण के लागत में खर्च होने वाली 50 फ़ीसदी धनराशि की स्वीकृति के संबंध में रेलवे बोर्ड के समक्ष मामला लंबित है। पिछ्ली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने सभी सम्बंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई व पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार किया। इन सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा होने पर सभी ओर से यात्रियों को स्टेशन आने में सुविधा हो जाएगी। सुनवाई के क्रम में कोर्ट को बताया गया कि एन टी पी सी रोड से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक जोड़ने की योजना बनायीं गयी है। इस सड़क की लम्बाई 600 मीटर और चौडाई 22 मीटर होगी। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि,आशियाना नगर कॉलोनी मोड, रामनगरी मोड और मजिस्ट्रेट कॉलोनी रोड शामिल है। पटना हाई कोर्ट ने पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को सभी ओर से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के मामलें पर मंगलवार को सुनवाई करते राज्य सरकार व रेलवे को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें 76.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें भूमि अधिग्रहण का व्यय भी शामिल हैं। 94.52 करोड़ रुपये का व्यय होगा। यह नेहरू पथ और पाटलीपुत्र रेलवे स्टेशन को मिलाएगा। पश्चिम की तरफ से दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किये जाने और फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना हैं। इसमें 10.86 करोड़ रूपये खर्च होंगे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर तीन सप्ताह बाद पुनः सुनवाई की जाएगी

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