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patna  कृत्रिम तालाबों में होगा मूर्ति विसर्जन, नहीं बजेगा डीजे, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर प्रतिबंध

vबिहार  न्यूज़ डेस्क !!! दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों में ही नहीं बल्कि मूर्ति विसर्जन के समय भी डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन के समय सीमित लोगों को ही जाने को कहा है। बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा।   मूर्ति विसर्जन के लिए चिह्नित स्थल एवं मार्ग सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में विसर्जन के पूर्व सुनिश्चित करेंगे। न्यूनतम आवश्यक व्यक्ति ही निर्धारित विसर्जन स्थल तक जा सकेंगे। संख्या का निर्धारण लाइसेंस में स्पष्ट रूप से किया जाएगा।   प्रतिमा को पंडाल से वाहन द्वारा ही विसर्जन स्थल तक ले जाना होगा। पंचायत क्षेत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।   बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली 2021 के तहत मूर्ति का विसर्जन कृत्रिम या अस्थाई तालाब में ही किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अस्थाई तालाबों पर विसर्जन संबंधी सभी आवश्यक तैयारी एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है।  सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, पूजा स्थल, सड़क पर घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, फायर, आर्म्स, अखाड़ा में लेकर नहीं चलने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है।


बिहार  न्यूज़ डेस्क !!! कोरोना काल को देखते हुए दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों में ही नहीं बल्कि मूर्ति विसर्जन के समय भी प्रशासन की तरफ से डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है । प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन के समय सीमित लोगों को ही जाने की अनुमति दी हैं मगर इसके लिए भी जुलूस का आयोजन ​नहीं किया जा सकता हैं । प्रतिमा को पंडाल से वाहन द्वारा ही विसर्जन स्थल तक ले जाना होगा । इसके आगे बताया जा रहा है कि, मूर्ति विसर्जन के लिए चिह्नित स्थल एवं मार्ग सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में विसर्जन के पूर्व सुनिश्चित करेंगे । इसके आगे प्रशासन ने बताया है कि, मूर्ति विर्सजन में संख्या का निर्धारण लाइसेंस में स्पष्ट रूप से किया जाएगा ।

पंचायत क्षेत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा । यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि, मूर्ति विर्सजन अस्थाई तालाबों पर ही किया जाएगा । सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, पूजा स्थल, सड़क पर घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, फायर, आर्म्स, अखाड़ा में लेकर नहीं चलने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है ।

पटना न्यूज डेस्क !!!

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