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GOPALGANJ  तंबाकू सेवन पर रोक लगाने की दिशा में होगी पहल

GOPALGANJ  तंबाकू सेवन पर रोक लगाने की दिशा में होगी पहल

बिहार न्यूज़ डेस्क !!!खबरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि,सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कोरोना संक्रमण का खतरा भी रहता है और यह संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन कर जहां तहां थूकने के लिए दंड का प्रावधान है। इंडियन पेनल कोड की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि माहमारी के समय उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करता है। जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो तो उसे छह माह का कारावास एवं 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है।पंचायत चुनाव को लेकर जिला में आवश्यक तैयारी की जा रही है। इन तैयारियों में तंबाकू सेवन को रोकने के लिए जागरूकता लाने का काम भी शामिल होगा। इसमें तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जरूरी जानकारी दी जानी है।

सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि,राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को पत्र के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया है। बताया जा रहा है कि,पंचायत चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र रहेंगे घोषित: जारी पत्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की हुई बैठक में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिनमें सभी सरकारी कार्यालयों तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव है।

मीडिया रिपेार्ट के अनुसारपंचायत चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए सभी मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों के बाहर दीवार लेखन, साइनेज आदि कराया जाए, जिससे तंबाकू नियंत्रण की दिशा में जागरूकता लायी जा सके। तंबाकू का उपयोग रोका जा सके। इन जगहों पर तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान हो।सिविल सर्जन ने बताया कि 90 प्रतिशत मुंह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होते हैं। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में आठवीं राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में बताया गया था कि सभी विभाग आपसी समन्वय से तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण एवं तंबाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

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