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BEGUSARAI अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई चर्चा

BEGUSARAI अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई चर्चा

  बिहार न्यूज़ डेस्क !!!सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि,समिति के सदस्यों की मांग पर उन्हें आई-कार्ड निर्गत करने के लिए भी जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया। समिति सदस्यों द्वारा विभिन्न अनुदानों और अन्य मामलों में स्वीकृति भी दी। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 53 व्यक्तियों को मोआवजा के तहत 39 लाख 17 हजार 500 रुपए का अनुदान का भुगतान किया गया है। साथ ही अधिनियम के तहत पांच आश्रितों को कुल 25 हजार 685 रुपए का राशन और बर्तन उपलब्ध कराया गया है।अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिमि की बैठक कारगिल भवन में हुई। बैठक के दौरान डीएम ने जिले में अधिनियम के क्रियान्वयन में विभिन्न विषयों पर समीक्षा की।

खबरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि,बैठक के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिनियम विभिन्न प्रावधान को सख्ती से लागू करने और पीड़ितों को समुचित लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि,  डीएम ने कहा कि अधिनियम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बताया जा रहा है कि,समीक्षा के क्रम में डीएम ने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को मासिक अपराध बैठक के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करने के साथ थानाध्यक्ष, अनु. जाति जनजाति थाना को लंबित प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।बैठक में उपस्थित विधायक ने इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आवश्यक गति लाने के लिए अनुरोध किया।

मीडिया रिपेार्ट के अनुसार डीएम ने एसपी को अनु. जाति/जनजाति थाना बेगूसराय में दर्ज कांड 18/2021 और 27/2021, चेरियाबरियारपुर थाना में दर्ज कांड 139/21 और फुलवड़िया थाना में दर्ज 118/2021 दर्ज मामालों की समीक्षा कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।बैठक में समीक्षा के दौरान डीएम ने जिला स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति को प्रभावी बनाने के लिए सदस्यों के बीच व्हाट्स-अप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया। उन्होनें इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को इसके लिए निर्देश दिया साथ ही कहा कि इससे सूचना का गैप कम हो सकेगा।

 

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