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पंजाब में परिवहन विभाग के पेंडिंग आवेदनों का 25 अप्रैल तक होगा निपटारा : हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब में परिवहन विभाग से संबंधित सभी पेंडिंग आवेदनों का 25 अप्रैल तक निपटारा किया जाएगा। इस बात की जानकारी पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल तक लंबित सभी आवेदनों का निपटारा किया जाएगा और आवश्यक प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे।
पंजाब में परिवहन विभाग के पेंडिंग आवेदनों का 25 अप्रैल तक होगा निपटारा : हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब में परिवहन विभाग से संबंधित सभी पेंडिंग आवेदनों का 25 अप्रैल तक निपटारा किया जाएगा। इस बात की जानकारी पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल तक लंबित सभी आवेदनों का निपटारा किया जाएगा और आवश्यक प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "परिवहन विभाग से संबंधित सभी लंबित मामलों और उसके समक्ष लंबित आवेदनों- जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, पुनः पंजीकरण, हायर-परचेज एग्रीमेंट को हटाने या दर्ज करने या किसी अन्य संबंधित सेवाओं के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत 25 अप्रैल तक लंबित सभी आवेदनों का निपटारा किया जाएगा और आवश्यक प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "लंबित आवेदनों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। सात दिन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस और 21 दिन के अंदर आरसी को बनाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले और उन्हें किसी भी तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जो भी अधिकारी आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जिम्मेदार होने के नाते उन्हें यह दिखाना चाहिए था कि वह पंजाब के नागरिक हैं और विपक्ष के नेता हैं। उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्हें भागना नहीं चाहिए, जिस तरह से वह भाग रहे हैं वह कायरतापूर्ण है। उन्हें इस तरह से नहीं भागना चाहिए और उन्हें पंजाब सरकार तथा राज्य की एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बहुत गंभीर मामला है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। वे बोल रहे हैं कि यहां बम आए हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होकर सच्चाई बतानी चाहिए।"

--आईएएनएस

एफएम/सीबीटी

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