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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 3 दिन के लिए धारा 163 लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन

ग्रेटर नोएडा, 27 मई (आईएएनएस)। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश तीन दिन के लिए, 28 मई से 30 मई तक प्रभावी रहेगा।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 3 दिन के लिए धारा 163 लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन

ग्रेटर नोएडा, 27 मई (आईएएनएस)। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश तीन दिन के लिए, 28 मई से 30 मई तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक सभा और भीड़ एकत्र करने पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि ईद-उल-अजहा (बकरीद) के त्योहार के दौरान कुर्बानी, नमाज और अन्य धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। साथ ही विभिन्न किसान एवं अन्य संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन की भी संभावना है। इन परिस्थितियों को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा या प्रदर्शन नहीं करेंगे। ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल अधिकृत अनुमति मिलने पर ही इसका उपयोग किया जा सकेगा।

आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और जुलूसों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियम लागू रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल, दीवार या सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि लगाने पर रोक लगाई गई है। किसी भी समुदाय की भावनाएं भड़काने वाले भाषण, वीडियो, ऑडियो या सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

पुलिस ने आदेश में हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तलवार, भाला, फरसा, त्रिशूल, चाकू, लाठी, डंडा, हॉकी, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सिख समुदाय द्वारा धार्मिक परंपरा के तहत रखे जाने वाले कृपाण को इससे छूट दी गई है।

शादी और बारात समारोह में हर्ष फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों के सेवन पर भी रोक लगाई गई है। खुले स्थानों और मकानों की छतों पर ईंट-पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें या अन्य विस्फोटक सामग्री एकत्र करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/एसके

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